MP Local Body Elections: नगरीय निकाय चुनाव में पार्षद प्रत्याशी को माननी होगी ये शर्ते, नहीं तो नामांकन हो जाएगा रद
MP Local Body Elections मध्य प्रदेश में होने वाले आगामी नगरीय निकाय चुनाव में पार्षद प्रत्याशी को नामांकन (Nomination) के साथ शपथ पत्र (Affidavit) भी देना होगा जिसमें शैक्षणिक योग्यता के साथ आपराधिक रिकार्ड का ब्यौरा देना अनिवार्य होगा।
भोपाल, जेएनएन। मध्य प्रदेश में आगामी दिनों में होने वाले नगरीय निकाय चुनाव (MP Local Body Elections) में पार्षद पद के लिए प्रत्याशी को अपने नामांकन पत्र (Nomination Letter) के साथ शपथ पत्र देना अनिवार्य होगा। इस शपथ पत्र (Affidavit) में अपनी शैक्षणिक योग्यता के साथ आपराधिक रिकार्ड का ब्यौरा भी देना होगा। शपथ पत्र न देने पर नामांकन पत्र को रद कर दिया जाएगा। राज्य निर्वायन आयोग की ओर से इस व्यवस्था को एक अधिसूचना जारी कर लागू कर दिया गया है। इसके बाद साफ हो गया है कि महापौर और अध्यक्ष का चुनाव पार्षदों के माध्यम से किया जाएगा।
भाजपा ने किया था विरोध
कमल नाथ सरकार ने राज्य में नगर पालिका विधि अधिनियम में संशोधन कर महापौर और अध्यक्ष का चुनाव सीधे जनता से न करा पार्षदों के जरिये करवाने की व्यवस्था लागू की थी। हालांकि भाजपा ने विपक्ष में रहते हुए इसका विरोध किया था लेकिन सत्ता में आने पर इस अधिनियम में संशोधन करने की तैयारी भी की थी हालांकि अभी तक ये संशोधन नहीं हो सका है।
शपथ पत्र देना अनिवार्य
उधर, वर्तमान प्रविधान के आधार पर राज्य निर्वाचन आयोग ने नगर निगम, नगर पालिका और नगर परिषद के पार्षद पद के हर एक प्रत्याशी के लिए नामांकन के साथ शपथ पत्र देना अनिवार्य कर दिया है। इस शपथ पत्र में प्रत्येक प्रत्याशी को अपने आपराधिक पृष्ठभूमि, शैक्षणिक योग्यता के साथ चल और अचल संपत्ति का भी पूरा ब्यौरा देना होगा। इस शपथ पत्र का प्रत्याशी द्वारा सत्यापन करना अनिवार्य होगा। शपथ पत्र दाखिल न करने पर नामांकन को रद कर दिया जाएगा। अगर कोई निर्वाचक इस शपथ पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि की मांग करता है तो उसे ये दो रुपये प्रति पृष्ठ शुल्क लेकर उपलब्ध करवायी जाएगी।