फेसबुक, वाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम के खिलाफ दर्ज याचिका पर आज इंदौर में होगी सुनवाई, जाने क्या है मामला
इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म को लेकर आज इंदौर में सुनवाई होगी। याचिका में कहा गया है कि इंटरनेट प्लेटफार्म पर आनलाइन जुआ आर्थिक धोखाधड़ी जैसी चीजें सिखायी जा रही हैं। इन पर अश्लील फोटो की भरमार है औ ये प्लेटफार्म साम्प्रदायिक हिंसा फैलाने से जुड़े आपत्तिजनक कंटेंट का प्रसार करते हैं।
इंदौर, जेएनएन। हाई कोर्ट में इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म फेसबुक, वाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम आदि के खिलाफ जनहित याचिका चलेगी या निरस्त हो जाएगी इसी मुद्दे को लेकर बुधवार को बहस होगी। इस मामले में कंपनियों का कहना है कि याचिका में जो मुद्दे उठाए गए हैं उन्हीं को लेकन सुप्रीम कोर्ट में पहले से याचिका दायर है, हाइकोर्ट में दायर याचिकाओं को ऐसे में निरस्त कर देना चाहिए। जबकि इस मामले में याचिकाकर्ता का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका चल रही है वह ओटीटी प्लेटफार्म को लेकर है आनलाइन जुए को लेकर नहीं। बुधवार को जो सुनवाई होगी उसमें ये तय होगा कि याचिका आगे चलेगी या खारिज जो जाएगी।
मातृ फाउंडेशन संस्था की ओर से ये जनहित याचिका दायर की गई है। याचिका में कहा गया है कि इंटरनेट प्लेटफार्म पर आनलाइन जुआ, आर्थिक धोखाधड़ी जैसी चीजें सिखायी जा रही हैं। इन पर अश्लील फोटो की भरमार है औ ये प्लेटफार्म साम्प्रदायिक हिंसा फैलाने से जुड़े आपत्तिजनक कंटेंट का प्रसार करते हैं। ये प्लेटफार्म सरकार, सुरक्षा बल, न्यायपालिका व देश की धरोहरों का मजाक बनाने के साथ-साथ कॉपीराइट व ट्रेडमार्क का उल्लंघन कर रहे हैं।
इस मामले में कोर्ट ने सरकार व इंटरनेट मीडिया कंपनियों से जवाब मांगा था। कंपनियों ने इसकी के जवाब में कहा था कि इसी मुद्दे को लेकर याचिका सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। कोर्ट का स्पष्ट कहना था कि पिछली सुनवाई में सभी पक्षकारों को व्यक्तिगत रुप से उपस्थित होकर अपना पक्ष रखना होगा। कंपनियों की ओर से पैरवी करने के लिए राज्य सभा सदस्य और वरिष्ठ अभिभाषक विवेक तनखा इंदौर में हैं। ये वाट्सएप की ओर से पैरवी कर सकते हैं।