ट्रेन की कम्फर्म टिकट को कर सकते हैं आसानी से ट्रांसफर इन जरूरी नियमों के साथ

रेल की कम्फर्म टिकट लेकर भी किसी वजह से अगर आप यात्रा नहीं कर पा रहे हैं तो एक नज़र डालें रेलवे के इन नियम-कानूनों पर। जिसके तहत आप टिकट ट्रांसफर कर सकते हैं।

By Priyanka SinghEdited By: Publish:Tue, 19 Feb 2019 04:43 PM (IST) Updated:Tue, 19 Feb 2019 04:43 PM (IST)
ट्रेन की कम्फर्म टिकट को कर सकते हैं आसानी से ट्रांसफर इन जरूरी नियमों के साथ
ट्रेन की कम्फर्म टिकट को कर सकते हैं आसानी से ट्रांसफर इन जरूरी नियमों के साथ

कई बार ऐसी सिचुएशन ऐसी बन जाती है कि कन्फर्म टिकट होने के बाद भी हम ट्रैवल नहीं कर पाते। अब गुस्सा तब और बढ़ जाता है जब किसी और को जरूरत हो और चाहकर भी उसकी मदद नहीं कर पाते। ऐसी सिचुएशन के लिए ही रेलवे ने टिकट ट्रांसफर की सुविधा शुरू की है जो काफी अच्छी है। तो आइए जानते है इससे जुड़े नियम-कानूनों के बारे में।

इन्हें कर सकते हैं टिकट ट्रांसफर

अपनी कम्फर्म ट्रेन टिकट को अपने ब्लड रिलेटिव्स को ही ट्रांसफर किया जा सकता है। इसके अलावा किसी भी दूसरे को नहीं। जिनमें माता-पिता, भाई-बहन, पत्नी एवं बच्चे आते हैं।

निर्धारित समय के अंदर कर सकते हैं ट्रांसफर

इस बात का खासतौर से ध्यान रखें आपको अगर अपनी टिकट ट्रांसफर करनी है तो यात्रा से कम से कम 24 घंटे पहले इसके लिए रिक्वेस्ट देनी होगी। तभी यह ट्रांसफर हो पाएगा।

तत्काल टिकट के लिए नहीं है यह सुविधा

क्योंकि टिकट ट्रांसफर के लिए 24 घंटे पहले रिक्वेस्ट देनी पड़ती है तो किसी भी हाल में तत्काल टिकट पर इस सुविधा की लाभ नहीं उठाया जा सकता है।

ऑनलाइन नहीं मिलती इसकी सुविधा

टिकट ट्रांसफर की रिक्वेस्ट के लिए आपको नज़दीकी रेलवे रिजर्वेशन ऑफिस में संपर्क करना होगा। ऑनलाइन किसी भी तरह से ये पॉसिबल नहीं।

डॉक्यूमेंटस भी हैं जरूरी

टिकट ट्रांसफर के लिए आपको सबसे पहले लोकल चीफ रिजर्वेशन सुपरवाइज़र के नाम से एक लैटर लिखना होता है। लैटर के साथ ही जिसको ट्रांसफर करना चाह रहे हैं उसके फोटो पहचान पत्र की कॉपी भी साथ देनी होती है। साथ ही ऐसा कोई डॉक्यूमेंट भी जो आप दोनों के बीच का रिश्ते की पहचान हो। राशन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड इसके लिए ऑप्शन हैं।

इन बातों का भी रखें ध्यान 

तीन और स्थितियों में आप ब्लड रिलेटिव्स के अलावा किसी दूसरे को अपनी कन्फर्म टिकट थमा सकते हैं। जानते हैं इसके बारे में।

1. अगर आप किसी सरकारी विभाग में हैं तो अपने सरकारी काम से संबंधित टिकट को अपने डिपार्टमेंट के किसी दूसरे साथी को ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन 24 घंटे पहले और लोकल रेलवे स्टेशन से संपर्क इसके लिए भी मान्य है।

2. किसी जाने-माने शिक्षा संस्थान के स्टूडेंट्स भी इसके अंतर्गत फायदा ले सकते हैं बशर्ते संस्थान के चीफ द्वारा इसे अप्रूवल मिला हो। साथ ही उन्हें 48 घंटे पहले जरूरी डॉक्यूमेंट्स के साथ रिक्वेस्ट देनी पड़ती है।

3. विवाह समारोह में जा रहे हैं, कॉलेज स्टूडेंट्स ग्रूप है या एनसीसी स्टूडेंट्स हैं तो आप भी इस सुविधा के हकदार होंगे लेकिन उन्हें भी 48 घंटे पहले प्रार्थना पत्र के साथ आवेदन देना होगा।

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