मिठाई दुकानदार को 25 हजार का जुर्माना
गुरुवार को अनुमंडल पदाधिकारी पोड़ाहाट चक्रधरपुर अभिजीत सिन्हा ने चक्रधरपुर शहरी क्षेत्र के मिठाई दुकानों का औचक निरीक्षण किया।
जागरण संवाददाता, चक्रधरपुर : गुरुवार को अनुमंडल पदाधिकारी पोड़ाहाट, चक्रधरपुर अभिजीत सिन्हा ने चक्रधरपुर शहरी क्षेत्र के मिठाई दुकानों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान खाद सुरक्षा पदाधिकारी डा. मोईन अख्तर भी उपस्थित रहे। निरीक्षण के दौरान सरजू स्वीट, कपड़ापट्टी के प्रतिष्ठान एवं रसोई घर की साफ-सफाई निम्न स्तर की पाई गई। रसोई घर में कपड़े में व्यवहार करने वाला रंग पाया गया। इस रंग का व्यवहार मिठाई के लिए प्रतिबंधित है। मिठाई दुकानदार को 25 हजार रुपये जुर्माना के तौर पर जमा करने का आदेश दिया गया। भविष्य में इस प्रकार के कृत की पुनावृत्ति होने पर दुकान सील करने की चेतावनी दी गई। दुकानदारों को आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिया गया। उक्त आदेश का अनुपालन नहीं करने पर दुकानदारों के खिलाफ खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
सभी मिष्ठान दुकानदारों को दिया गया निर्देश
1. मिठाई को कवर/जाली/ ढक्कन लगाएंगे।
2. मिठाइयों की गुणवत्ता को कायम रखेंगे।
3. मिठाइयों पर बेस्ट बिफोर का टैग लगाएंगे।
4. मिठाई दुकानदार अपने दुकानों पर तम्बाकू निषेध का बोर्ड लगाएंगे।
5. मिठाइयों के ट्रे की प्रत्येक दिन साफ-सफाई करेंगे।
------------------
अनुमंडल कार्यालय में आज खाद्य व्यवसाय के लिए निबधंन/अनुज्ञप्ति शिविर
जागरण संवाददाता, चक्रधरपुर : खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत किसी भी प्रकृति का खाद्य व्यवसाय यथा विक्रय, उत्पादन, भण्डारण, वितरण, प्रसंस्करण, लेवलिग पैकेजिग, परिवहन, आयात-निर्यात इत्यादि हेतु संबंधित दुकान/संस्थान का निबधंन/अनुज्ञप्ति अनिवार्य है। इस आलोक में 5 मार्च को अनुमंडल कार्यालय, पोड़ाहाट परिसर में एक कैंप का आयोजन किया जाएगा। प्रशासन ने सभी प्रकार के खाद्य व्यवसायों से अनुरोध किया है कि उक्त कैम्प में उपस्थित होकर अपने दुकान/संस्थान का निबंधन/अनुज्ञप्ति प्राप्त करना सुनिश्चित करें, अन्यथा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत कानूनी कार्रवाई की जा सकती है और इसके लिए वह स्वयं जिम्मेवार होंगे। कैम्प में निबंधन हेतु अहर्ता एवं आवश्यक दस्तावेज, अनुज्ञप्ति हेतु अहत्ता एवं आवश्यक दस्तावेज, खाद्य व्यवसाय का सालाना टर्न ओवर, पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो, सरकार द्वारा निर्गत पहचान पत्र जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड आदि, व्यवसाय स्थल का पता का प्रमाण, वैद्य मोबाईल नंबर आदि कागजातों के साथ उपस्थित होना होगा। ऑनलाइन शुल्क भुगतान हेतु आवेदक अपने साथ एटीएम कार्ड/क्रेडिट कार्ड/इंटरनेट बैकिग/रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आदि लेकर जाएंगे।