चाचा को मौत के घाट उतारने वाले दो भतीजों को सुनाई आजीवन कारावास की सजा

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय के न्यायालय ने मंगलवार को हत्या मामले की सुनवाई करते हुए दोषी पाए जाने पर दो सगे भाइयों माटागुटू के दिलीप बिरूली और मोरांग बिरूली को आजीवन कारावास एवं दो हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।

By JagranEdited By: Publish:Tue, 21 Jan 2020 08:59 PM (IST) Updated:Tue, 21 Jan 2020 08:59 PM (IST)
चाचा को मौत के घाट उतारने वाले दो भतीजों को सुनाई आजीवन कारावास की सजा
चाचा को मौत के घाट उतारने वाले दो भतीजों को सुनाई आजीवन कारावास की सजा

जागरण संवाददाता, चाईबासा : जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय के न्यायालय ने मंगलवार को हत्या मामले की सुनवाई करते हुए दोषी पाए जाने पर दो सगे भाइयों माटागुटू के दिलीप बिरूली और मोरांग बिरूली को आजीवन कारावास एवं दो हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। रिश्ते में दोनों मृतक के भतीजे हैं। इस संबंध में छह अगस्त 2017 को मृतक के पुत्र साधु बिरूली ने माटा गुटू के दिलीप बिरूली और मोरांग बिरूली के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कराया था। दर्ज प्राथमिकी में वादी ने कहा कि पांच अगस्त 2017 की रात वह खाना खाने के बाद सो रहे थे। करीब रात के 10 बजे दिलीप बिरूली एवं मोहन सिंह बिरूली हाथ मे धौली लेकर आए और उनके पिता डुबराज बिरूली के कमरे में घुसे। इसके बाद धौली से पिता पर जानलेवा हमला किया। गंभीर रूप से जख्मी पिता जब शोर मचाने लगे तो वादी की मां दौड़ कर आई और पिता का बचाव करने लगी। इस क्रम में मां पर भी आरोपितों ने धौली से प्रहार किया। जिससे उसके दोनों हाथ जख्मी हो गये। पिता बुरी तरह जमीन पर जख्मी हालत में छटपटा रहा था जिस कारण वादी डरकर भाग गया। बाद में पिता को बांधकर दिलीप बिरूली के घर के आंगन में पेड़ से लटका दिया। इसकी सूचना पर झींकपानी थाना पुलिस के सहयोग से पिता को नीचे उतारा गया और रात को ही सदर अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती किया गया लेकिन इलाज के दौरान रात को ही जख्मी पिता की मौत हो गई। उन्होंने कहा कि मृतक पिता एवं आरोपितों के बीच मकान बंटवारे को लेकर विवाद चल रहा था।

chat bot
आपका साथी