आज से शादी समारोह में दूल्हा-दुल्हन, पंडित समेत सिर्फ 11 को अनुमति
रविवार से जारी स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को लेकर सरकार ने कई नई गाइडलाइन जारी की हैं। खासकर दूसरे राज्य से प्रवेश करने वाले वाहनों और लोगों को कोरोना संक्रमण जांच कराना और क्वारंटाइन में रहना अनिवार्य किया गया है।
संवाद सहयोगी, चाईबासा : रविवार से जारी स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को लेकर सरकार ने कई नई गाइडलाइन जारी की हैं। खासकर दूसरे राज्य से प्रवेश करने वाले वाहनों और लोगों को कोरोना संक्रमण जांच कराना और क्वारंटाइन में रहना अनिवार्य किया गया है। साथ ही शादी समारोह में अधिकतम 11 लोगों की उपस्थिति निर्धारित की गई है। इसके लिए स्थानीय पुलिस प्रशासन को तीन दिन पहले सूचना देना अनिवार्य किया गया है। शनिवार को उपायुक्त अनन्य मित्तल और पुलिस अधीक्षक अजय लिडा ने नई गाइडलाइन को लेकर सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी और थाना प्रभारियों के साथ आनलाइन बैठक की। डीसी अनन्य मित्तल ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देश के आलोक में जिला अंतर्गत 'स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह' की अवधि को विस्तारित करते हुए आगामी 27 मई तक अधिसूचित किया गया है। 16 मई से जिला अंतर्गत शादी समारोह का आयोजन मात्र अपने घर पर या कोर्ट में किया जाएगा। इस कार्य के लिए किसी भी सार्वजनिक स्थल, सामुदायिक भवन, बैंक्विट हाल इत्यादि का प्रयोग नहीं किया जाएगा। शादी के दौरान लाउडस्पीकर डीजे, पटाखे छोड़ना, विवाह जुलूस पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगा। शादी समारोह में दूल्हा-दुल्हन एवं शादी संपन्न कराने वाले पंडित सहित 11 व्यक्तियों से अधिक व्यक्ति भाग नहीं ले सकेंगे। विवाह समारोह में कम से कम 3 दिन पूर्व संबंधित सूचना अपने नजदीकी थाना को उपलब्ध करवाना होगा। बैठक में सभी को सूचित किया गया कि व्यक्तियों का आवागमन सुबह छह बजे से दोपहर 3 बजे तक पूर्व से अनुमति प्राप्त कार्यों के लिए होगा। ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में हाट लगाने की अनुमति होगी, परंतु हाट बाजार स्थल पर दुकान लगाने के स्थान, ग्राहकों को सामान खरीदने आदि के लिए घेराबंदी करवाते हुए शारीरिक दूरी का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। आवागमन के लिए ई-पास को अनिवार्य किया गया है। दो पहिया अथवा चार पहिया वाहन के लिए सभी को ई-पास लेना होगा। इसके लिए परिवहन या अनुमंडल कार्यालय नहीं जाना होगा। यह आनलाइन लिया जा सकता है।