कोल्हान के गांवों में भी चलेंगी वातानुकूलित बसें

कोल्हान प्रमंडल के ग्रामीण क्षेत्र में वातानुकूलित (एयर कंडिशनर) बसों की शुरुआत होगी।

By JagranEdited By: Publish:Tue, 18 Feb 2020 08:37 PM (IST) Updated:Tue, 18 Feb 2020 08:37 PM (IST)
कोल्हान के गांवों में भी चलेंगी वातानुकूलित बसें
कोल्हान के गांवों में भी चलेंगी वातानुकूलित बसें

संवाद सहयोगी, चाईबासा : कोल्हान प्रमंडल के ग्रामीण क्षेत्र में वातानुकूलित (एयर कंडिशनर) बसों की शुरुआत होगी। पहले शहरी क्षेत्र में ही एसी बसों को चलाने के लिए सरकार ने निर्देश जारी किया था, लेकिन सरकार से आदेश लेकर ग्रामीण क्षेत्र में भी एसी बसों को चलाने की शुरुआत की जायेगी। यह बातें

प्रादेशिक परिवहन प्राधिकार कोल्हान की बैठक में कोल्हान आयुक्त विरेन्द्र कुमार ने कहीं। उन्होंने कहा कि कोई बस मालिक ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को सुविधा देने के लिए अच्छी बसें चलाती है तो किसी को कोई परेशानी नहीं होगा। हमें जनता की सुविधा को ध्यान में रख कर यह निर्णय लेना होगा। वहीं बैठक में पूराने 36 मामले और ग्रामीण 6 मामले थे, जिनका निष्पादन नहीं हो पाया था। सभी की समीक्षा करते हुए दोनों पक्ष को बैठा कर वार्ता कराया गया। दोनों पक्षों की सहमति से बसों के चलाने में 5-10 मिनट आगे-पीछे कर निर्णय दिया गया। कुछ बस मालिक बिना परमिट के ही गाड़ियों को चलाते हैं, जो सरासर गलत है। इस पर भी निर्देश दिया गया है कि ऐसे बसों को चिन्हित कर भौतिक सत्यापन किया जायेगा। जिसमें बस के मालिक और बसें मौजूद रहेंगी। इसमें बस और उनका कागजात का जांच किया जायेगा।जल्द से जल्द बसों को चलाने के लिए परमिट ले लिया जाये। आयुक्त ने कहा कि कई बस मालिक जहां से परमिट लेते हैं वहां से बसें नहीं चलाते हैं। इस शिकायत का भी सत्यापन किया जायेगा। ऐसे होता है कि कोई रांची से परमिट लेने के लिए इटकी से चाईबासा तक परमिट लेते हैं, लेकिन बसें सिर्फ रांची से चाईबासा चलती है इस पर भी कार्रवाई किया जायेगा। इसके अलावा जितना परमिट दिया गया है उस रुट में बसें नहीं चलती है। कुछ मालिक परमिट को अपने जेब में रखने के लिए लेते हैं। उसका फायदा कुछ मौकों पर लिया जाता है। ऐसे परमिट वालों की भी जांच कि जायेगी। इस मौके पर परिवहन आयुक्त सह सचिव नमिता कुमारी, गौर प्रशासनिक में कमल आचार्या और चुंबरु चातोंबा मौजूद थे।

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ओवर लोड ट्रक पकड़ाया तो ट्रक के साथ कंपनी पर भी लगेगा जुर्माना

- आयुक्त ने कहा कि माइंस क्षेत्र से निकलने वाले ट्रकों में ओवर लोड आयरन ओर रहता है। जिसे हम जब्त कर फाइन करते हैं। लेकिन यह आयरन ओर किसी खनन माइंस से ही निकलता है, इसका मतलब यह हुआ कि माल तो ट्रक में माइंस से ही ओवर लोड भरा जाता है। इसमें खनन करने वाली कंपनी भी उतनी ही दोषी है जितना ट्रक मालिक, फिर हम सिर्फ ट्रक मालिक पर ही जुर्माना क्यों लगाते हैं। अब कोई ट्रक ओवर लोड पकड़ा जाता है तो ट्रक मालिक के साथ खनन करने वाली कंपनियों पर भी जुर्माना लगाया जायेगा। क्योंकि कंपनी को पता है कि एक ट्रक में 15 टन आयरन ओर लोड होता है तो आप 20 या 25 टन क्यों भर रहे हैं। जब कंपनी ट्रक में माल भर रही है तो दोषी दोनों है और ट्रक मालिक के साथ कंपनी पर भी जुर्माना लगाया जायेगा।

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खदानों में चलने वाली हाइवा के परमिट की होगी जांच

- आयुक्त ने कहा कि खनन माइंस में चलने वाली हाइवा का परमिट जांच जल्द नहीं किया जाता है। लेकिन अब माइंस में चलने वाली हाइवा के परमिट का भी जांच किया जायेगा। कंपनी खनन करने के लिए ट्रांसपोर्ट को आदेश देती है लेकिन ट्रांसपोर्ट के पास परमिट होता या नहीं इसकी जांच नहीं करती है। वहीं परमिट खत्म होने के बाद भी कंपनी के अंदर ही कार्य करवाते रहता है, जिससे उसका जांच नहीं होता है लेकिन इस बार तीनों जिला खनन पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि अपने खनन क्षेत्र में कितना हाइवा किस कंपनी में चल रहा है इसकी पूरी रिपोर्ट परमिट के साथ आरटीए कार्यालय में जमा करने का निर्देश दिया गया है।

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अब कम बसों के मालिकों को भी रुट में मिलेगा मौका

- आयुक्त बिरेन्द्र कुमार ने कहा कि बैठक में यह भी शिकायत मिला है कि जिनके पास ज्यादा बसें हैं वह पूरे समय को अपने बसों के लिए सुरक्षित कर लिया है। जिससे छोटे बस मालिकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। ऐसे बसों के परमिट की भी जांच किया जायेगा। छोटे बसों के मालिकों के लिए भी बीच में समय निर्धारित करने की तैयारी की जायेगी। जिससे सभी को रुट में समान मौका मिल सके। रांची, जमशेदपुर में खास कर यह समस्या देखने को मिल रहा है।

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एसटीए व आरटीए दोनों से जगह से परमिट लेने वालों पर दर्ज होगी एफआइआर

- आयुक्त ने कहा कि बैठक में एक बस की शिकायत मिली कि वह एसटीए और आरटीए दोनों जगह से परमिट लेकर चला रहा है। इसकी तत्काल जांच की गई तो मामला सही पाया गया है। यह पूरी तरह गलत है। दोनों जगह से परमिट लेने वाले मालिकों पर एफआइआर दर्ज किया जायेगा। अब आरटीए और एसटीए से मिलने वाली परमिट का जांच कर मिलान किया जायेगा। इसमें जितने भी बस मालिक दोनों जगह से परमिट लिये हैं सभी के ऊपर एफआइआर दर्ज किया जायेगा।

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बिना परमिट के चलने वाली बसों पर होगी कार्रवाई

- कोल्हान में जितना बस, ट्रक का परमिट दिया गया है। उसका एक अवधि होता है, उसके पूरा होने के बाद भी ग्रामीण क्षेत्र में ऐसे बसें और ट्रक बिना रोक-टोक चलाई जाती है। उन सभी परमिट का जांच कर जिनका अवधि समाप्त हो चुका है, उसकी सूची प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी के साथ संबंधित थाना को दिया जायेगा। अगर बिना परमिट के वाहन चल रही है तो उन्हें जब्त कर फाइन वसूली किया जायेगा। जिससे सरकार को रेवन्यू भी मिलेगा।

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आरटीए सचिव को नहीं मिला प्रभार, सरकार को लिखा पत्र

- आयुक्त ने कहा कि सरकार ने आरटीए सचिव को अभी तक प्रभार देने का आदेश जारी नहीं किया है। इसके लिए सरकार को पत्र लिखा गया है। इसके अलावा संबंधित पदाधिकारी से फोन पर भी बात हुई। सरकार की ओर से आश्वासन मिला है कि एक सप्ताह के अंदर आदेश जारी कर दिया जायेगा। जिसके बाद बड़े स्तर पर जांच का कार्य शुरु किया जायेगा। इसमें जो भी कमी पायी जायेगी, उनसे फाइन वसूला जायेगा। इससे सरकार को राजस्व की प्राप्ति भी होगी।

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