रामनवमी कल, सामूहिक आयोजन एवं जुलूस पर रोक
रामनवमी पर्व के दौरान जिला प्रशासन कोविड-19 का पालन कराते हुए विधि व्यवस्था पर विशेष नजर रखेगा। समाहरणालय में रामनवमी पर्व के दौरान विधि व्यवस्था को लेकर आयोजित बैठक में उपायुक्त अनन्य मित्तल ने यह बात कही।
जागरण संवाददाता, चाईबासा : रामनवमी पर्व के दौरान जिला प्रशासन कोविड-19 का पालन कराते हुए विधि व्यवस्था पर विशेष नजर रखेगा। समाहरणालय में रामनवमी पर्व के दौरान विधि व्यवस्था को लेकर आयोजित बैठक में उपायुक्त अनन्य मित्तल ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि इस दौरान किसी भी प्रकार के सामूहिक आयोजन एवं जुलूस के साथ लाउडस्पीकर, डीजे पर प्रतिबंध रहेगा। साथ ही 21 अप्रैल को जिले की सभी शराब दुकानें भी बंद रहेंगी। कोविड-19 संक्रमण के के फैलने को ध्यान में रखते हुए सभी प्रकार के सार्वजनिक आयोजन एवं जुलूस पर पूर्णत: प्रतिबंध लगाया गया है। इसके अलावे लाउडस्पीकर, डीजे के माध्यम से बजाए जाने वाले उत्तेजक गाने एवं भड़काऊ नारे को भी प्रतिबंधित किया गया है। डीसी ने कहा कि अनुमंडल पदाधिकारी को निर्देश दिया गया है कि अनुमंडल क्षेत्र अंतर्गत विधि व्यवस्था के सुचारू रूप से संचालन के लिए पूर्व से ही संवेदनशील स्थानों को चिन्हित करते हुए दंडाधिकारी एवं सशस्त्र बल की प्रतिनियुक्ति आवश्यकतानुसार किया जाए। इसके अलावा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी से सामंजस्य स्थापित करते हुए क्षेत्र के असामाजिक तत्वों पर विधि-सम्मत कार्रवाई भी सुनिश्चित किया जाए। जिले के सभी अखाड़ों एवं मंडल समूह के साथ वार्ता करते हुए वर्तमान परिवेश से उन्हें अवगत करवाया जाए। पुलिस अधीक्षक अजय लिडा ने कहा कि सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, थाना प्रभारी नियमित रूप से गश्ती करते हुए क्षेत्र में शांति व्यवस्था कायम रखेंगे। आवश्यक रूप से सोशल मीडिया के माध्यम से प्रसारित होने वाले विवादित तस्वीरों एवं संवादों पर निगरानी रखें। सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने, आपत्तिजनक गतिविधि एवं सूचना प्रसारित करने वालों पर भारतीय दंड संहिता के सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाए। इस मौके पर अपर उपायुक्त एजा•ा अनवर, मुख्यालय पुलिस उपाधीक्षक सुधीर कुमार, सभी अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, थाना प्रभारी सदर, मुफ्फसिल, चक्रधरपुर, सार्जेंट मेजर-पुलिस लाइन चाईबासा समेत अन्य पदाधिकारी मौजूद थे।