108 के साथ ही 100 डायल पर भी जिलेवासियों को मिलेगी एंबुलेंस की सुविधा

पश्चिम सिंहभूम जिलावासियों के लिए उपायुक्त अनन्य मित्तल ने स्वास्थ्य सुविधा के क्षेत्र में बेहतर सौगात दी है।

By JagranEdited By: Publish:Mon, 25 Oct 2021 07:53 PM (IST) Updated:Mon, 25 Oct 2021 07:53 PM (IST)
108 के साथ ही 100 डायल पर भी जिलेवासियों को मिलेगी एंबुलेंस की सुविधा
108 के साथ ही 100 डायल पर भी जिलेवासियों को मिलेगी एंबुलेंस की सुविधा

जागरण संवाददाता, चाईबासा : पश्चिम सिंहभूम जिलावासियों के लिए उपायुक्त अनन्य मित्तल ने स्वास्थ्य सुविधा के क्षेत्र में बेहतर सौगात दी है। ग्रामीण क्षेत्र में एंबुलेंस सुविधा को सुलभ बनाने के लिए 108 के साथ अब 100 डायल नंबर में कॉल कर भी जरूरमंद एंबुलेंस मंगा सकते हैं। वहीं ज्यादा जरूरत पड़ने पर कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में मौजूद एंबुलेंस की सेवा भी तत्काल ले सकते हैं। इस संबंध में डीसी मित्तल ने कहा कि जिला अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में एंबुलेंस सुविधा को सुलभ बनाने के मद्देनजर बैठक का आयोजन किया गया। इसमें जिला अंतर्गत 108 एंबुलेंस व एंबुलेंस प्रदाता सामाजिक संस्था के प्रतिनिधि भी मौजूद थे। जिला में 108 सेवा के तहत 15 एंबुलेंस के अलावा 45 अन्य एंबुलेंस जो सामाजिक संस्था एवं निजी कार्यालयों के द्वारा संचालित हो रही है। उन्होंने कहा कि जिले में संचालित हो रही सभी तरह के एंबुलेंसों का संपर्क सूत्र संग्रहित करते हुए पुलिस विभाग के डायल 100 नियंत्रण कक्ष को उपलब्ध कराया गया है। जिले में एंबुलेंस की सुलभता के लिए जिलेवासियों से अपील है कि वह 108 के अलावा डायल 100 पर कॉल करके एंबुलेंस सेवा का लाभ ले सकते हैं। वहीं जिला के कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों में भी एंबुलेंस की उपलब्धता है तथा क्षेत्रवासी उक्त माध्यम से इसका भी लाभ ले सकेंगे।

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30 दिनों से ज्यादा प्रमाण पत्र लटकाने वाले कर्मचारी-पदाधिकारी पर होगी कार्रवाई : डीसी

संस, चाईबासा : किसी भी हालत में कोई भी प्रमाण पत्र 30 दिनों से ज्यादा दिनों तक लंबित रहने पर संबंधित कर्मचारी व पदाधिकारी पर राइट टू सर्विस गारंटी एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। यह बात उपायुक्त अनन्य मित्तल ने वीडियो कांफ्रेंसिग के माध्यम से जिले में आय, आवासीय एवं जाति प्रमाण पत्रों के लंबित मामलों की समीक्षा करते हुए कही। उन्होंने कहा कि जाति, आय व आवासीय अधिकतर शिक्षा ग्रहण करने वाले बच्चों को जरूरत होती है। इसमें किसी प्रकार की कोई कोताही नहीं करें। उन्होंने कहा कि किसी भी हालत में कोई भी प्रमाण पत्र का निर्गमन 30 दिनों से ज्यादा लंबित नहीं होना चाहिए। यदि इस संबंध में किसी भी संबंधित कर्मचारी, पदाधिकारी के लॉगइन में बिना किसी कारण के आवेदन लंबित पाया जाता है तो उन पर राइट टू सर्विस गारंटी एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। साथ ही तीनों अनुमंडल पदाधिकारी को प्रमाण पत्र निर्गमन कार्य का नियमित रूप से समीक्षा करने का भी निर्देश दिया।

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