चाईबासा में मां दुर्गा की प्रतिमा पांच फिट के ऊपर स्थापित करने पर रोक
दुर्गा पूजा पंडाल में पांच फिट प्रतिमा के ऊपर स्थापित करने पर उस दुर्गा पूजा कमेटी पर जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन की ओर से कार्रवाई की जाएगी। मां दुर्गा की प्रतिमा की ऊंचाई अधिकतम पांच फिट होनी चाहिए।
जागरण संवाददाता, चाईबासा : दुर्गा पूजा पंडाल में पांच फिट प्रतिमा के ऊपर स्थापित करने पर उस दुर्गा पूजा कमेटी पर जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन की ओर से कार्रवाई की जाएगी। मां दुर्गा की प्रतिमा की ऊंचाई अधिकतम पांच फिट होनी चाहिए। साथ ही किसी भी पंडाल कमेटी की ओर से जबरदस्ती चंदा वसूली नहीं की जाएगी। इसकी शिकायत मिलने पर संबंधित व्यक्ति पर कार्रवाई तय है। यह बात मंगलवार को सदर थाना परिसर में दुर्गा पूजा पंडालों के प्रतिनिधियों के साथ आयोजित बैठक को संबोधित करते हुए सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी दिलीप खलखो ने कही। उन्होंने कहा कि दुर्गा पूजा पंडाल बहुत ही साधारण तरीके से बनाया जाएगा। पंडाल में कोई तामझाम नहीं होगा। साथ ही पंडाल के आसपास मेला नहीं लगेगा। पंडाल के आसपास साफ-सफाई अच्छी तरीके से पूजा पंडाल कमेटी कराए। तोरणद्वार व स्वागत द्वारा नहीं बनाया जाएगा। साथ ही पूजा पंडाल व रोड पर डिजाइनिग लाइटिग नहीं होगी। पंडाल में बिना मास्क के कोई इंट्री नहीं रहेगी। 18 वर्ष से नीचे के बच्चों को पूजा पंडाल में प्रवेश पूरी तरह से वर्जित है। पूजा कमेटी किसी प्रकार की दिक्कत आने पर 100 नंबर में डायल करें, ताकि सहयोग के लिए तुरंत पुलिस बल पहुंच जाएगी। अमलाटोला दुर्गा पूजा कमेटी के त्रिशानु राय ने प्रतिमा विसर्जन स्थल पर समुचित प्रकाश व्यवस्था की मांग की। इसपर एसडीपीओ दिलीप खलखो ने बताया कि इस संबंध में सदर एसडीओ व उपायुक्त से बातकर समाधान निकाला जाएगा। बैठक में इंस्पेक्टर सह सदर थाना प्रभारी निरंजन तिवारी, पीसीआर इंस्पेक्टर अनिल तिवारी, मुफस्सिल थाना प्रभारी पवन चंद्र पाठक के अलावा पूजा कमेटियों की ओर से राजू यादव, बसंत यादव, विजयराज यादव, नीरज पांडेय, कृष्णा विश्वकर्मा, त्रिशानु राय, पिटू प्रसाद के अलावा बड़ी संख्या में सदस्य उपस्थित थे।