उग्रवादी की जमानत याचिका खारिज

पीडीजे कुमार कमल की अदालत ने बानो थाना में दर्ज मामले के तहत पीएलएफआइ उग्रवाद

By JagranEdited By: Publish:Thu, 24 Sep 2020 10:22 PM (IST) Updated:Thu, 24 Sep 2020 10:22 PM (IST)
उग्रवादी की जमानत याचिका खारिज
उग्रवादी की जमानत याचिका खारिज

जासं,सिमडेगा: पीडीजे कुमार कमल की अदालत ने बानो थाना में दर्ज मामले के तहत पीएलएफआइ उग्रवादी कॉलेश्वर महतो की स्थायी जमानत याचिका खारिज कर दी। अभियोजन पक्ष से पीपी महेन्द्र सिंह ने साक्ष्य व

दलीलें पेश की।

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