निबंधन कराने से श्रमिकों को मिलेगा लाभ: एसडीजेएम
भारत का अमृत महोत्सव के तहत दूरस्थ तक पहुंच अभियान के अंतर्गत रविवार को जि
जासं,सिमडेगा:भारत का अमृत महोत्सव के तहत दूरस्थ तक पहुंच अभियान के अंतर्गत रविवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकार सिमडेगा के न्यायिक अधिकारी डिप्टी टोली स्थित गुरुकुल केंद्र में जाकर शिक्षार्थियों को जागरूक किए।इस जागरूकता कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी मनीष कुमार सिंह ने कहा कि यदि मजदूर श्रम अधीक्षक कार्यालय में अपना निबंधन कराकर प्रवास पर जाते हैं तो उन्हें अनेक प्रकार की योजनाओं का लाभ मिलेगा। उन्होंने श्रमेव जयते अभियान का उदाहरण देते हुए बताया कि प्रवासी मजदूरों को प्राधिकार के सहयोग से कोविड काल में अनेक प्रकार की सुविधाएं दी गई। वही जिला विधिक सेवा प्राधिकार के पैनल अधिवक्ता तेजबल शुभम ने कर्मकार प्रतिकर अधिनियम 1923 का हवाला देते हुए बताया की यह किसी मजदूर को अपने मालिक से मुआवजे के रूप में पैसे दिलाने का अधिकार देता है। मजदूरी के दौरान, किसी दुर्घटना से कोई अस्थाई या स्थाई चोट लग जाती है, या कोई बीमारी हो जाती है, और इसके कारण मजदूर की कमाने की शक्ति कम हो जाती है तो वह मुआवजे का हकदार है। मालिक को मुआवजा देना पड़ेगा चाहे स्थिति उसके काबू में हो या नहीं, चोट मालिक या मजदूर की गलती से लगी हो, क्योंकि उस समय मजदूर मालिक का काम कर रहा होता है।मजदूर अगर काम पर आ रहा हो या काम पर से जा रहा हो और कोई दुर्घटना हो जाए तब भी मुआवजा पाने का हकदार होगा।कार्यक्रम में सिमडेगा गुमला एवं रांची के कुल 45 प्रशिक्षु सम्मिलित थे। उन्हें महिलाओं के अधिकार तथा प्रवास, पलायन एवं तस्करी जैसे शब्दों का अर्थ, भेद तथा इनका कानूनी महत्व भी बताया गया।जागरूकता कार्यक्रम आयोजन में सहयोग प्राधिकार के कार्यालय सहायक भगवती केसरी एवं कर्मी विपिन ने तथा मंच संचालन एवं धन्यवाद ज्ञापन गुरुकुल केंद्र के प्रभारी पदाधिकारी राय जी ने किया।