गवाहों की सुरक्षा के लिए तय किए गए हैं प्रावधान

झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार रांची के निर्देशानुसार एवं अध्यक्ष जिला विधिक

By JagranEdited By: Publish:Thu, 06 Aug 2020 10:09 PM (IST) Updated:Thu, 06 Aug 2020 10:09 PM (IST)
गवाहों की सुरक्षा के लिए तय किए गए हैं प्रावधान
गवाहों की सुरक्षा के लिए तय किए गए हैं प्रावधान

सिमडेगा : झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, रांची के निर्देशानुसार एवं अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, सिमडेगा के मार्गदर्शन में पाकुड,़ साहेबगंज एवं सिमडेगा के पैनल अधिवक्ताओं के प्रशिक्षण के लिए एक वेबिनार का आयोजन किया गया। उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम में भारतीय साक्ष्य अधिनियम पर चर्चा हुई। किसी भी मामले में साक्ष्य प्रस्तुत करने के तरीको के बारे में विस्तारपूर्वक बताया गया, साक्ष्य के प्रकार, साक्ष्य का क्रम, कौन साक्ष्य देने हेतु सक्षम हैं। किस प्रकार के दस्तावेजों को साक्ष्य में सिद्ध किया जा सकता है। इलेक्ट्रोनिक साक्ष्य को किस प्रकार से सिद्ध किया जाता है तथा दीवानी और आपराधिक मामलों मे साक्ष्य की कसौटी के बारे में चर्चा की गई। वर्तमान में बहुतायत संख्या में साक्षियों द्वारा न्यायालय में अपने बयान से मुकरने की घटनाओं पर जिसकी वजह से अत्याधिक केसों मे आरोपी दोष मुक्त किये जाते हैं। मंजित कुमार साहू न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, सिमडेगा प्रशिक्षक के रूप में जिला विधिक सेवा प्राधिकार सचिव एवं तीनों जिलों के पैनल अधिवक्तागण उपस्थित रहे।

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