ठगी करने वाले को मिली 3 वर्ष कारावास की सजा

सिमडेगा नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों रुपये की ठगी के आरोपी राजवीर मिश्र को गुरुवार क

By JagranEdited By: Publish:Fri, 18 Oct 2019 09:41 PM (IST) Updated:Sat, 19 Oct 2019 06:21 AM (IST)
ठगी करने वाले को मिली 3 वर्ष कारावास की सजा
ठगी करने वाले को मिली 3 वर्ष कारावास की सजा

सिमडेगा : नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों रुपये की ठगी के आरोपी राजवीर मिश्र को गुरुवार को जेएम फ‌र्स्ट क्लास एसएस तिर्की की अदालत ने दोषी करार देते हुए 3 वर्ष कारावास व 2000 रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष से एपीपी अमित कुमार श्रीवास्तव द्वारा 14 गवाहों की गवाही, साक्ष्य आदि की प्रस्तुति के बाद न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार दिया। इस मामले में राजवीर मिश्र की पत्नी को पूर्व में ही सजा सुनाई जा चुकी है। घटना की दर्ज प्राथमिकी के अनुसार वर्ष 2012 में उक्त दम्पति द्वारा कोलेबिरा के लरबा से कई युवाओं से लगभग 30-40 लाख रुपये रेलवे और सीसीएल में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी की गई थी। बाद में जब किसी को नौकरी नही मिली तो वे सभी अपने पैसे वापस मांगे तो उन्हें राशि भी नही लौटाया गया। इसके बाद मामला पुलिस के पास पहुंचा और प्राथमिकी दर्ज कर अभियुक्तों को जेल भेज दिया गया था।

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