कोरोना संक्रमण से बचाव को ले राज्य की सीमा पर बढ़ी सतर्कता

कोरोना संक्रमण को रोकनेके जासंसिमडेगाउपायुक्त मृत्युंजय कुमार बर्णवाल के आदेशानुसार कोरोना महामारी के बढ़ते स

By JagranEdited By: Publish:Sun, 12 Jul 2020 09:53 PM (IST) Updated:Mon, 13 Jul 2020 06:14 AM (IST)
कोरोना संक्रमण से बचाव को ले राज्य की सीमा पर बढ़ी सतर्कता
कोरोना संक्रमण से बचाव को ले राज्य की सीमा पर बढ़ी सतर्कता

जासं,सिमडेगा:उपायुक्त मृत्युंजय कुमार बर्णवाल के आदेशानुसार कोरोना महामारी के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए बांसजोर, ठेठईटांगर एवं कुरडेग बॉर्डर पर चेक पोस्ट का निर्माण कराया गया। ओडिशा एवं छत्तीसगढ़ राज्य से जिला होते हुए झारखंड राज्य आने वाले लोगों का बिना पास के आगमन वर्जित कर दिया गया है। बाहर से सिमडेगा जिला बॉर्डर में प्रवेश करने पर उन्हे वाहन पास दिखलाना अनिर्वाय है, जिनका वाहन पास नहीं होगा,उन्हें संबंधित चेक पोस्ट से पास निर्गत किया जाएगा। बॉर्डर क्रॉस करने वाले सभी वाहनों की जांच करते हुए आवश्यक जानकारी दर्ज की जाएगी। लोगों आधार एवं अन्य जरूरी पहचान पत्र साथ में रखेंगे। कोरोना महामारी से बचाव एवं रोकथाम हेतु चेक पोस्ट पर दर्ज की जा रही राज्य के विभिन्न जिलों में जा रहे लोगों की सूचना संबंधित जिला प्रशासन को उपलब्ध कराई जाएगी एवं वहां के स्थानीय प्रशासन के द्वारा बचाव एवं रोकथाम की दिशा में आवश्यक पहल की जाएगी। अनुमंडल पदाधिकारी कुंवर सिंह पाहन ने बताया कि 12 जुलाई 2020 से तीनों प्रखंडों के चेक पोस्ट पर दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी, कर्मी एवं पुलिस जवानों की प्रतिनियुक्ति करते हुए आवश्यक जानकारी दर्ज कर चैक पोस्ट से हीं वाहन पास निर्गत करने की पहल शुरू की गई है। संबधित प्रखंड प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को चेक पोस्ट का प्रभारी पदाधिकारी बनाया गया है। ऑनलाईन पास निर्गत करने हेतु लॉगिन आईडी व पासवार्ड संबंधित बीडीओ को उपलब्ध कराया जा चुका है। चौक पर प्रवासी कामगार को उतारने पर कार्रवाई का आदेश

सिमडेगा:अनुमंडल पदाधिकारी कुंवर सिंह पाहन को झूलनसिंह चौक के आम-जन ने दूरभाष के माध्यम से शिकायत की कि रांची से प्रवासी कामगार को बस में लाकर झूलनसिंह चौक के पास ही उतारा जा रहा है। अनुमंडल पदाधिकारी तत्काल चौक पर पहुंचे। उन्होंने बस के चालक को फटकार लगाई। उसके बाद बस को प्रवासियों सहित रिसिविग सेंटर एसएसप्लस टू स्कूल में जाने के लिए कहा। रिसिविग सेंटर में प्रवासियों की थर्मल स्क्रीनिग, स्टेपिग एवं बायोडाटा दर्ज कराई गई।अनुमंडल पदाधिकारी ने मंत्री बस वाहन चालक द्वारा रांची से प्रवासी कामगार को जिला लाकर बिना रिसिविग सेंटर पहुंचाए लोगों को सड़क से ही अपने घर जाने देने,प्रशासनिक आदेशों का उल्लंघन करने एवं कोरोना से बचाव व रोकथाम के उपायों एवं आदेशों की अवहेलना करने के आरोप में अंचलाधिकारी पंकज कुमार को उक्त बस को सदर थाना को सुपूर्द कर प्राथमिकी दर्ज करते हुए आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत दंडात्मक कार्रवाई करने का निर्देश दिया। उन्होंने बस वाहन चालक को फटकार लगाते हुए कहा कि प्रवासियों को जिला के बाहर से लाने के उपरांत उन्हे रिसिविग सेन्टर लाना अनिर्वाय है। सभी बस मालिक को अनुमण्डल पदाधिकारी ने सख्त निर्देश देते हुए कहा कि बाहर से प्रवासियों को जिला लाने के उपरांत रिसिविग सेन्टर लाएंगे। आदेश का उल्लंघन करने पर कानून सम्मत कार्रवाई की जाएगी।

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