लापरवाह चालक को दो वर्ष कारावास की सजा

संवादसूत्र सिमडेगा सीजेएम मधुरेश कुमार वर्मा की न्यायालय ने सोमवार लापरवाही से वाहन चलकर

By JagranEdited By: Publish:Mon, 20 May 2019 09:10 PM (IST) Updated:Wed, 22 May 2019 06:39 AM (IST)
लापरवाह चालक को दो वर्ष कारावास की सजा
लापरवाह चालक को दो वर्ष कारावास की सजा

संवादसूत्र, सिमडेगा: सीजेएम मधुरेश कुमार वर्मा की न्यायालय ने सोमवार लापरवाही से वाहन चलकर दुर्घटना को अंजाम देने वाले चालक अमर केरकेट्टा, जोकबहार भंडारटोली, सिमडेगा निवासी को विभिन्न धाराओं के तहत अधिकतम 2 वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। सिमडेगा थाना कांड संख्या 90-17 के तहत दर्ज उक्त मामले में मिली जानकारी के अनुसार 2 सितंबर 2017 को अमर केरकेट्टा का ट्रैक्टर दुर्घटनाग्रस्त होकर पलट गया था,जिसमे अमर केरकेट्टा के साथ ही सुलेमान,बासिल आदि भी चोटिल हो गए थे। घटना के बाद बासिल की मौत भी हो गयी थी। मामला दर्ज होने के उपरांत न्यायालय में चली सुनवाई के दौरान कुल 8 गवाहों की गवाही अभियोजन पक्ष की ओर से एपीपी अमित कुमार श्रीवास्तव के द्वारा प्रस्तुत कराई गई। जिसके उपरांत न्यायालय ने विभिन्न धाराओं के तहत चालक को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।

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