निर्देशों के उल्लंघन में दस दुकानें निलंबित, एमओ को शोकॉज

खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग के निर्देश के आलोक में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत सौ फीसद वैसे लाभुक जिनका आधार संख्या सीडिग नहीं है 16 अगस्त तक लक्ष्य प्राप्ति की तिथि निर्धारित की गई है।

By JagranEdited By: Publish:Wed, 12 Aug 2020 11:53 PM (IST) Updated:Thu, 13 Aug 2020 06:17 AM (IST)
निर्देशों के उल्लंघन में दस दुकानें निलंबित, एमओ को शोकॉज
निर्देशों के उल्लंघन में दस दुकानें निलंबित, एमओ को शोकॉज

जासं, सरायकेला : खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग के निर्देश के आलोक में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत सौ फीसद वैसे लाभुक जिनका आधार संख्या सीडिग नहीं है, 16 अगस्त तक लक्ष्य प्राप्ति की तिथि निर्धारित की गई है। उक्त जानकारी जिला आपूर्ति पदाधिकारी प्रियंका सिंह ने देते हुए बताया कि 12 अगस्त को की गई समीक्षा बैठक में पाया गया कि कुछ जन वितरण प्रणाली दुकानों में अत्याधिक लाभुकों की संख्या है, जिनका आधार सीडिग नहीं किया गया है। बार-बार निर्देश देने के बावजूद दुकानदार निर्देश का उल्लंघन करते मिले। छह अगस्त को विभाग द्वारा निर्देश दिया गया था कि 11 अगस्त तक सौ फीसद लाभुकों का आधार सीडिग ई-पोस मशीन से किया जाए। जो अब तक जीरो है। सीडिग करने वाले राशन डीलरों के विरुद्ध कार्रवाई का निर्देश दिया गया है। डीएसओ ने कहा कि प्रखंड के वैसे पंद्रह राशन डीलर जिनका आधार सीडिग सबसे अधिक लंबित है को प्रथम चरण में निलंबित किया जाए। निर्देशों की अवहेलना करने वाले सरायकेला प्रखंड के दस दुकानदारों को आधार सीडिग कार्य समाप्ति तक निलंबित किया गया। वहीं प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा कार्य में रुचि नहीं लिए जाने के कारण उन्हें शोकॉज किया गया है। यदि आधार सीडिग का कार्य सौ फीसद नहीं हो पाता है तो उनका वेतन स्थगित करने पर विचार किया जाएगा। प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को निर्देशा दिया गया है कि उपरोक्त निलंबित दुकानदारों के संपूर्ण आवंटन को नजदीकी राशन डीलर के साथ संबद्ध करने के लिए 24 घंटे के अंदर प्रस्ताव उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

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