होटलों व मिठाई दुकानों में लगातार करें खाद्य सामग्री की जांच : उपायुक्त

उपायुक्त अरवा राजकमल की अध्यक्षता में शनिवार को जिला परामर्शी समिति व खाद्य सुरक्षा की बैठक हुई। बैठक में उन्होंने खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी को निर्देश देते हुए कहा कि होटलों व रेस्टूरेटों में परोसे जा रहे लजीज व्यंजनों की नियमित जांच करते रहें..

By JagranEdited By: Publish:Sun, 25 Jul 2021 07:00 AM (IST) Updated:Sun, 25 Jul 2021 07:00 AM (IST)
होटलों व मिठाई दुकानों में लगातार करें खाद्य सामग्री की जांच : उपायुक्त
होटलों व मिठाई दुकानों में लगातार करें खाद्य सामग्री की जांच : उपायुक्त

जागरण संवाददाता, सरायकेला : उपायुक्त अरवा राजकमल की अध्यक्षता में शनिवार को जिला परामर्शी समिति व खाद्य सुरक्षा की बैठक हुई। बैठक में उन्होंने खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी को निर्देश देते हुए कहा कि होटलों व रेस्टूरेटों में परोसे जा रहे लजीज व्यंजनों की नियमित जांच करते रहें। उन्होंने कहा कि वर्तमान में डायरिया व मलेरिया जैसी बीमारियों के आगमन का समय है। इसलिए नियमित जांच करें। हाट-बाजारों व शहरी क्षेत्रों में स्थित होटलों व मिठाई की दुकानों में लगातार खाद्य सामग्री की जांच की जाय। साथ ही किसी होटल में भोजन व मिठाई बनाने के लिए पूर्व में इस्तेमाल किए गए खाद्य तेल का उपयोग न हो। फूड प्वाइजनिग की संभावना को देखते हुए इसकी भी जांच करें। होटल संचालक जले हुए तेल का उपयोग दोबारा ना करें, इसकी भी जांच करें।

बैठक में समिति के सदस्य सचिव सह अनुमंडल पदाधिकारी ने बताया कि एफएसएसएआइ के निर्देशानुसार, एक अक्टूबर 2021 से कैश मेमो में फूड लाइसेंस नंबर अंकित करना अनिवार्य है। इस संबंध में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर प्रचार-प्रसार कराया जाएगा। उपायुक्त ने समिति के सदस्यों से सुझाव लिया और कहा कि समिति के सभी सदस्य खाद्य विक्रेताओं व दुकानदारों को फूड लाइसेंस से जोड़ें। साथ ही रेस्टोरेंट, होटल व चाय दुकानों पर सप्लाई वाटर की व्यवस्था का औचक निरीक्षण करें। दुकानों में साफ-सफाई, मिलावटी सामानों की बिक्री पर रोक लगाने के लिए व्यापक स्तर पर प्रचार-प्रसार कराएं। उन्होंने कहा कि समिति के सदस्य दुकानदारों के साथ बैठक कर जानकारी साझा करें। तंबाकू उत्पाद व खाद्य सामग्री की बिक्री न हो एक साथ : उपायुक्त ने समिति के सदस्यों को निर्देश देते हुए कहा कि तंबाकू उत्पादों की बिक्री करने वाले दुकानदार खाने-पीने की चीजें न बेचें। ऐसे दुकानों में लगातार छापेमारी अभियान चलाएं। तंबाकू व खाद्य पदार्थों की बिक्री एक साथ न हो। उपायुक्त ने यह भी कहा कि जिले में 11 प्रकार के तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया है। संबंधित तंबाकू उत्पादों की बिक्री किसी भी स्थिति में न हो। ज्ञात हो कि जिले में रजनीगंधा, पान पराग, बिमल, बहार, शिखर, दिलरूबा, राजनिवास, मुसाफिर, मधु, सेहरत, पान पराग प्रीमियम तंबाकू उत्पादों की बिक्री, भंडारण व सेवन पर पूर्ण प्रतिबंध है। उपायुक्त ने एफएसएसएआइ की पहल पर ईट्राइट कैंपस की जानकारी भी दी। कहा, प्रथम चरण में मंडलकारा सरायकेला व ब्रह्मानंद नारायण अस्पताल परिसर को ईट्राइट कैंपस के रूप में विकसित किया जाना है। उपायुक्त ने खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी को निर्देश देते हुए कहा कि इस दिशा में जल्द से जल्द कार्य शुरू करें। स्कूलों के पुन: संचालन होने पर कस्तूरबा विद्यालय आवासीय विद्यालय में भी इस योजना को लागू करें। उपायुक्त ने अतीत में घटित कुछ घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि खाद्य सुरक्षा के प्रावधानों को विशेष रूप से प्रशिक्षण संस्थानों में लागू करने से फूड प्वाइजनिग जैसी घटनाओं से बचा जा सकता है।

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