ई-श्रम पोर्टल से असंगठित क्षेत्र के कामगारों का निबंधन

जिले के असंगठित क्षेत्र के कामगारों का निबंधन ई-श्रम पोर्टल के माध्यम से शुरू किया गया है। सभी प्रज्ञा केंद्रों में यह सुविधा निश्शुल्क है।

By JagranEdited By: Publish:Mon, 18 Oct 2021 10:53 PM (IST) Updated:Mon, 18 Oct 2021 10:53 PM (IST)
ई-श्रम पोर्टल से असंगठित क्षेत्र के कामगारों का निबंधन
ई-श्रम पोर्टल से असंगठित क्षेत्र के कामगारों का निबंधन

जागरण संवाददाता, साहिबगंज : जिले के असंगठित क्षेत्र के कामगारों का निबंधन ई-श्रम पोर्टल के माध्यम से शुरू किया गया है। सभी प्रज्ञा केंद्रों में यह सुविधा निश्शुल्क है। उपायुक्त रामनिवास यादव ने बताया है कि श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार द्वारा असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों का डाटाबेस तैयार करने के लिए ई श्रम पोर्टल लांच किया गया है। असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों को अब ई श्रम पोर्टल पर पंजीकरण कराने के बाद सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ मिलेगा। असंगठित श्रमिकों का पंजीकरण कराने लिए उन्हें जागरूक किया जा रहा है। भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार विभाग के नेशनल डाटाबेस ऑफ अन आर्गेनाइज्ड वर्कर्स कार्यक्रम के तहत कामन सर्विस सेंटर (सीएससी) के माध्यम से यह कार्य किया जा रहा है। उपायुक्त ने बताया कि पंजीकरण के बाद श्रमिकों व मजदूरों के यूनिक आइ कार्ड बनाए जाते हैं। इस यूनिक आइडी कार्ड से असंगठित श्रमिकों को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना सहित सरकार की ओर से दी जाने वाली अन्य कल्याणकारी योजनाओं का लाभ भी मिलता है। इसका एक साल का खर्च भी सरकार स्वयं ही वहन करेगी। असंगठित श्रमिक किस वर्ग से है इसका खाका तैयार करने के बाद सामाजिक सुरक्षा योजना का लाभ आसानी से मिल सकेगा। यूनिक आइ कार्ड के माध्यम से श्रमिकों की विभिन्न गतिविधियों और वह किस राज्य से किस राज्य में जा रहे हैं उसे भी आसानी से ट्रैक किया जा सकेगा। आपदा के समय इन असंगठित श्रमिकों तक आसानी से मदद पहुंचाई जा सकेगी। सरकार रोजगार के अवसर भी सृजित कर सकेगी। साथ ही यदि कहीं किसी विशेष वर्ग के श्रमिकों की जरूरत होगी तो इसी यूनिक आइडी के माध्यम से इन लोगों को सूचित भी कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि असंगठित श्रमिकों व मजदूरों के पंजीकरण के लिए आवेदक की उम्र 16 से 59 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आवेदक किसी भी संगठित समूह या संस्था का सदस्य नहीं होना चाहिए। पंजीकरण के लिए आवेदक के पास आधार कार्ड नंबर, बैंक पासबुक की फोटो कापी व मोबाइल फोन नंबर होना अनिवार्य है।

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