बिहार-बंगाल से आनेवालों के लिए एक सप्ताह क्वारंटाइन अनिवार्य

जागरण संवाददाता साहिबगंज उपायुक्त रामनिवास यादव ने कहा कि आज से लागू हो रहे नियमों के

By JagranEdited By: Publish:Sat, 15 May 2021 07:33 PM (IST) Updated:Sat, 15 May 2021 07:33 PM (IST)
बिहार-बंगाल से आनेवालों के लिए एक सप्ताह क्वारंटाइन अनिवार्य
बिहार-बंगाल से आनेवालों के लिए एक सप्ताह क्वारंटाइन अनिवार्य

जागरण संवाददाता, साहिबगंज : उपायुक्त रामनिवास यादव ने कहा कि आज से लागू हो रहे नियमों के तहत दूसरे राज्यों से आनेवाले लोगों को एक सप्ताह तक क्वारंटाइन में रहना होगा। वह अगर 72 घंटे के अंदर लौट जाते हैं तो उन्हें छूट मिलेगी। निजी वाहन से जिला के अंदर आवागमन के लिए भी ई-पास अनिवार्य होगा। व्यवसायिक वाहनों को ई पास से छूट रहेगी। वह शनिवार को पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे। कहा कि नया गाइडलाइन 27 मई को सुबह छह बजे तक लागू रहेगा। कहा कि राज्य में निजी वाहनों से यात्रा करने वाले यात्रियों को ई पास बनवाना होगा तथा उसके साथ फोटो पहचान पत्र तथा रेल व हवाई टिकट रखना होगा। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं उद्देश्यों तथा अंतिम संस्कार से संबंधित यात्राओं के लिए यह आवश्यक नहीं होगा। राज्य के बाहर जाने वाले वाहनों के लिए ई पास आवश्यक नहीं होगा लेकिन राज्य के अंदर निजी वाहनों से एक जिले से दूसरे जिले जाने हेतु ई-पास अनिवार्य होगा। कहा कि बाहर से आनेवाले लोग अपने घरों में क्वारंटाइन में रह सकते हैं परंतु

जिला प्रशासन ऐसा पाता है कि व्यक्ति को होम क्वारंटाइन में रहने की समुचित व्यवस्था नहीं है या उनके द्वारा होम क्वारंटाइन के दिशा निर्देशों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है, वैसे लोगों को संस्थागत क्वारंटाइन केंद्रों की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। राज्य से होकर गुजरने वाले दूसरे राज्य के यात्रियों, कर्तव्य पर तैनात भारत सरकार के कर्मियों, खनन, निर्माण, औद्योगिक, कृषि कार्य, स्वास्थ्य देखभाल से जुड़े प्रतिदिन दूसरे राज्यों में आने जाने वाले कर्मियों तथा 72 घंटे के अंदर झारखंड आकर वापस जाने वाले लोगों पर लागू नहीं होगा। इन शर्तों का करना होगा पालन

-- निजी वाहन, टैक्सी, ऑटो, ई रिक्शा चालकों को मास्क, फेस कवर लगाना अनिवार्य होगा।

--निजी वाहन व टैक्सी में सैनिटाइजर स्प्रे रखना अनिवार्य होगा एवं आवश्यकता अनुरूप उनका प्रयोग करना होगा।

--वाहनों को हर यात्रा प्रारंभ करने के पूर्व सैनिटाइज करना होगा।

---यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा।

---यात्रा के दौरान यात्रियों/ चालक द्वारा धूम्रपान, गुटखा खाना प्रतिबंधित रहेगा। इस अवधि के लिए मिलेगा ई पास

--पीडीएस डीलरों को सुबह छह बजे से शाम तीन बजे तक के लिए पास मिलेगा।

--फल, सब्जी, दूध व आवश्यक सामग्री आदि के दुकानदारों के लिए सुबह छह बजे से तीन बजे तक पास।

--आवश्यक सामग्री लाने के लिए दुकानदारों को 27 मई तक सुबह छह बजे से तीन बजे तक पास।

---शादी, अंतिम यात्रा तथा रेल या हवाई से यात्रा करने के लिए एक दिन का पास निर्गत होगा।

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