Weekly Lockdown in Jharkhand: रांची में साप्ताहिक लाकडाउन का सड़कों पर दिख रहा असर, मंडी और दुकानें बंद

राजधानी रांची में राज्य सरकार के द्वारा लगाए गए साप्ताहिक लाकडाउन का असर बाजार में देखने को मिल रहा है। कोकर लालपूर डंगराटोली प्लाजा चौक मेन रोड डोरंडा अशोक नगर हरमू हीनू रातू रोड मोराबादी बूटी मोड़ और काटाटोली में सड़कें आम दिनों की अपेक्षा काफी सुनसान है।

By Vikram GiriEdited By: Publish:Sun, 13 Jun 2021 11:36 AM (IST) Updated:Sun, 13 Jun 2021 11:36 AM (IST)
Weekly Lockdown in Jharkhand: रांची में साप्ताहिक लाकडाउन का सड़कों पर दिख रहा असर, मंडी और दुकानें बंद
रांची में साप्ताहिक लाकडाउन का सड़कों पर दिख रहा असर, मंडी और दुकानें बंद। जागरण

रांची, जासं । राजधानी रांची में राज्य सरकार के द्वारा लगाए गए साप्ताहिक लाकडाउन का असर बाजार में देखने को मिल रहा है। कोकर, लालपूर, डंगराटोली, प्लाजा चौक, मेन रोड, डोरंडा, अशोक नगर, हरमू, हीनू, रातू रोड, मोराबादी, बूटी मोड़ और काटाटोली में सड़कें आम दिनों की अपेक्षा काफी सुनसान है। इन इलाकों में कहीं भी सब्जी मंडी या दुकान नहीं खुली है। वहीं लोग भी सड़कों पर कम दिख रहे हैं। काटाटोली और बुटी मोड़ के इलाके में सुबह से ही पुलिस मुस्तैद दिख रही है। सड़क पर अकारण निकलने वाले वाहन चालकों से भी पूछताछ की जा रही है। संक्रमण के रोकथाम के लिए लगाए गए साप्ताहिक लाकडाउन में बिना कारण के सड़क पैदल या वाहन लेकर निकलने की भी मनाही है।

कोरोना संक्रमण रोकथाम के लिए के लिए राज्य सरकार के द्वारा कड़े नियमों के साथ स्वास्थ्य जागरूकता सप्ताह का आयोजन किया गया था। इसके तहत लाकडाउन लगाए गए थे। मगर पूर्वी सिंहभूम को छोड़कर अब पूरे राज्य में संक्रमण दर में काफी कमी आई है। ऐसे में राज्य सरकार के द्वारा कुछ नियमों के साथ बाजार खोल दिया गया है। मगर लोगों की भीड़ को नियंत्रित और फिर से संक्रमण दर में बढ़ोत्तरी की संभावना को देखते हुए साप्ताहिक लाकडाउन की घोषणा की गयी है।

इनको मिलेगी छूट

बंद के दौरान राज्य में खनन, निर्माण, औद्योगिक प्रतिष्ठान और कृषि कार्य से जुड़े कार्य पर कोई रोक नहीं होगी। मगर इस दौरान इनसे जुडी़ दुकानें बंद रहेगी। ऐसे में इनसे जुड़ी अगर कोई चीज खरीदनी है तो उसकी तैयारी आज ही करनी होगी। बंदी के दौरान अवैध रूप से व्यापार करते या नियम का उल्लंघन करते पकड़े जाने पर जिला प्रशासन के द्वारा कठोर कार्रवाई की जाएगी। वर्तमान में सरकारी आदेश के तहत सभी दुकानों और प्रतिष्ठानों को शाम चार बजे तक खुलने की इजाजत है। हालांकि इस दौरान मेडिकल शाप, डाग्नोस्टिक सेंटर, क्लिनिक, अस्पताल, पेट्रोल पंप, सीएनजी पंप, रसोई गैस, रेस्टोरेंट से खाने की होम डिलीवरी, कोल्ड स्टोरेज, गोदाम, हाइवे पर ढाबा, और माल वाहक वाहनों को छूट मिलेगी।

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