Voter List: मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए करें ये काम... वोटर लिस्ट में नाम देखने का आसान तरीका

Voter List फोटो मतदाता सूची का विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम एक नवंबर से जारी है। अंतिम प्रकाशन 5 जनवरी 2022 को किया जाएगा। नाम विलोपन के लिए प्रपत्र 7 के माध्यम से आवेदन आपत्ति दर्ज की जा सकती है। सभी प्रकार के दावा एवं आपत्ति प्रपत्र निशुल्क टोल फ्री नंबर जारी।

By Sanjay Kumar SinhaEdited By: Publish:Sun, 21 Nov 2021 10:08 PM (IST) Updated:Sun, 21 Nov 2021 10:09 PM (IST)
Voter List: मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए करें ये काम... वोटर लिस्ट में नाम देखने का आसान तरीका
Jharkhand News : मतदाता सूची में नाम जुड़वाने कम लोग पहुंच रहे।

रांची,जासं। Voter List फोटो मतदाता सूची का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम एक नवंबर से जारी है। इसे लेकर रविवार को सभी बूथों पर विशेष शिविर लगाया गया, जहां बीएलओ ने लोगों द्वारा दिए गए आवेदन को लिया गया। हालांकि,आवेदन देने वालों की संख्या कम थी। कम लोग ही केंद्र पर पहुंचे थे। अधिकतर समय बीएलओ को लोगों का इंतजार करना पड़ा। मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए नवंबर माह में 5 स्पेशल कैंप लगवाए जा रहे हैं, जो 20 नवंबर, 21 नवंबर, 27 नवंबर और 28 नवंबर शामिल है। 24 नवम्बर को दिव्यांगों के विशेष शिविर लगाया जाएगा।

अंतिम प्रकाशन 5 जनवरी 2022 को

इसके पहले शनिवार को उपायुक्त ने विभिन्न केंद्रों का जायजा लिया, जहां उन्होंने बूथ लेवल ऑफिसर से अद्यतन स्थिति की जानकारी ली थी। वही दावा आपत्ति का निष्पादन 20 दिसंबर को किया जाएगा। जबकि मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 5 जनवरी 2022 को किया जाएगा।

इसमे वैसे नागरिक जिनकी आयु एक जनवरी 2022 को 18 वर्ष पूर्ण हो रही है या इससे अधिक है, तो मतदाता सूची में निबंधन कर सकते हैं। मतदाता सूची में निबंधन के लिए दावा एवं आपत्ति दर्ज करने की अवधि एक नवंबर 2021 से 30 नवंबर 2021 तक जो प्रपत्र -6 के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।

नाम विलोपन के लिए प्रपत्र 7 के माध्यम से कर सकते है आपत्ति दर्ज:

मतदाता सूची में त्रुटि सुधार के लिए पूर्व से पंजीकृत मतदाता प्रपत्र 8 में एक ही विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में एक मतदान केंद्र से दूसरे मतदान केंद्र में नाम परिवर्तन के लिए प्रपत्र 8-क के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है। मतदाता सूची से नाम विलोपन के लिए प्रपत्र 7 के माध्यम से आवेदन आपत्ति दर्ज की जा सकती है।

सभी प्रकार के दावा एवं आपत्ति प्रपत्र नि:शुल्क, टोल फ्री नंबर जारी

सभी प्रकार के दावा एवं आपत्ति प्रपत्र जिला निर्वाचन कार्यालय, निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी कार्यालय, सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी कार्यालय एवं बीएलओ से प्राप्त किया जा सकता है, जो नि:शुल्क है। प्रपत्र मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी झारखंड की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। सभी प्रकार के आवेदन डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट एनएसवीपी डॉट इन एवं वोटर हेल्पलाइन एप के माध्यम से ऑनलाइन किया जा सकता है। कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से भी ऑनलाइन आवेदन दे सकते हैं । निर्वाचन संबंधी किसी प्रकार की सहायक के लिए टोल फ्री नंबर 1950 पर संपर्क किया जा सकता है।

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