Vijay Murder Case : बड़े भाई विजय की हत्या मामले में दो भाई और उनकी पत्नियों को उम्रकैद

Vijay Murder Case रांची के अपर न्यायायुक्त आरके मिश्रा की अदालत ने बड़े भाई की हत्या के मामले में अभियुक्त दो छोटे भाइयों और उनकी पत्नियों को उम्रकैद(Life Prison) की सजा सुनाई है। बड़े मामूली विवाद पर लाठी डंडे एवं कुल्हाड़ी से मारकर हत्या करने का आरोप है।

By Sanjay KumarEdited By: Publish:Tue, 30 Nov 2021 08:59 PM (IST) Updated:Tue, 30 Nov 2021 08:59 PM (IST)
Vijay Murder Case : बड़े भाई विजय की हत्या मामले में दो भाई और उनकी पत्नियों को उम्रकैद
Vijay Murder Case : बड़े भाई विजय की हत्या मामले में दो भाई और उनकी पत्नियों को उम्रकैद

रांची (राज्य ब्यूरो)। Vijay Murder Case : रांची के अपर न्यायायुक्त आरके मिश्रा की अदालत ने बड़े भाई की हत्या के मामले में अभियुक्त दो छोटे भाइयों और उनकी पत्नियों को उम्रकैद(Life Prison) की सजा सुनाई है। अदालत(Court) ने दोषी करार दिए गए अभियुक्तों गानू उरांव, उसकी पत्नी सुनीता देवी, आशीष उरांव और उसकी पत्नी सुकरमनी देवी को उम्रकैद की सजा सुनाई। साथ ही चारों पर दस-दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। जुर्माने की राशि नहीं देने पर अभियुक्तों को अतिरिक्त एक साल की सजा भुगतनी होगी।

मामूली विवाद पर विजय की हुई थी हत्या:

सुकरमनी देवी घटना के बाद से ही जेल में है। चारों पर बड़े भाई विजय उरांव की घर में ही मामूली विवाद पर लाठी, डंडे एवं कुल्हाड़ी से मारकर हत्या करने का आरोप है। इस घटना को लेकर मृतक की पत्नी सरिता देवी ने 10 अक्टूबर 2016 को मैक्सलुक्सीगंज थाना में नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई थी।

मामले के एपीपी एसके मंडल ने बताया कि जोभिया (भूतहीटोली) गांव का रहने वाला विजय अपने मंझले भाई गानू उरांव की बेटी के साथ शाम के समय खेला रहा था। जिस पर परिवार में बहस होने लगी। विवाद इतना अधिक बढ़ गया कि मारपीट होने लगी। फिर अभियुक्तों ने एक मत होकर अपने बड़े भाई पर प्रहार किया। सुकरमनी देवी ने घर में पड़ी कुल्हाड़ी से उसके सिर पर वार किया। जिससे उसकी मौत हो गई। मामले में अभियोजन की ओर से नौ गवाहों को प्रस्तुत किया गया था।

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