हाई कोर्ट ने कहा- 2019 से पूर्व की नियुक्तियों में नहीं दिया जा सकता आर्थिक आधार पर आरक्षण

Upper Caste Reservation 2019 के पूर्व की नियुक्तियों में आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को 10% आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा सकता। इन्‍हें केंद्र सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के बाद की नियुक्ति में ही लाभ दिया जा सकता है। गुरुवार को हाईकोर्ट के जस्टिस एसके द्विवेदी ने फैसला सुनाया।

By Alok ShahiEdited By: Publish:Fri, 22 Jan 2021 12:56 AM (IST) Updated:Fri, 22 Jan 2021 07:22 AM (IST)
हाई कोर्ट ने कहा- 2019 से पूर्व की नियुक्तियों में नहीं दिया जा सकता आर्थिक आधार पर आरक्षण
Upper Caste Reservation: 2019 के पूर्व की नियुक्तियों में ईडब्ल्यूएस को 10 प्रतिशत आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा सकता।

रांची, राज्य ब्यूरो। Upper Caste Reservation, Jharkhand High Court, JPSC News राज्य के विभिन्न कार्य विभागों में सहायक अभियंता के वर्ष 2019 के पूर्व की नियुक्तियों में आर्थिक रूप से कमजोर लोगों ( ईडब्ल्यूएस) को 10 प्रतिशत आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा सकता। आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को केंद्र सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के बाद की नियुक्ति में ही लाभ दिया जा सकता है। गुरुवार को झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस एसके द्विवेदी ने उक्त फैसला सुनाया। इसके साथ ही अदालत ने सरकार के विभिन्न कार्य विभागों में सहायक नियुक्ति के लिए निकाले गए विज्ञापनों को निरस्त कर दिया। साथ ही सरकार को नए सिरे से नियुक्ति विज्ञापन निकालने का आदेश दिया।

अदालत ने कहा कि केंद्र सरकार के आर्थिक रूप से पिछड़ों को आरक्षण देने की अधिसूचना के पहले की रिक्तियों में 50 फीसदी आरक्षण का प्रावधान होगा। वहीं, अधिसूचना के बाद की रिक्तियों में 60 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया जा सकता है। अदालत ने सरकार को  संशोधित अधियाचना जेपीएससी को भेजने  और उसके अनुसार ही जेपीएससी को फिर से विज्ञापन जारी करने का निर्देश दिया है। इस आदेश के बाद जेपीएससी ने 22 जनवरी से होनेवाली सहायक अभियंता की परीक्षा रद कर दी।

इस संबंध में रंजीत कुमार साह और अन्य ने याचिका दायर की थी। प्रार्थियों का पक्ष रखते हुए अधिवक्ता सौरभ शेखर ने कहा था कि सहायक अभियंताओं की नियुक्ति के लिए निकाले गए विज्ञापन में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान करते हुए आरक्षण की सीमा 60 फीसदी कर दी गई है, जबकि यह रिक्तियां वर्ष 2015 से लेकर 2019 तक की है। 2019 के पहले की रिक्तियों में आर्थिक रूप से पिछड़ों को भी आरक्षण का लाभ दिया गया है, जो गलत है। सभी लोगों का पक्ष सुनने के बाद 14 दिसंबर को सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था।

594 पदों पर सहायक अभियंताओं के लिए विज्ञापन

याचिका में कहा गया था कि झारखंड सरकार ने अपने विभिन्न कार्य विभागों (पीडब्ल्यूडी, पीएचईडी, आरइओ) में 594 पदों पर सहायक अभियंताओं की नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकाला है। विज्ञापन में कहा गया है कि इन नियुक्तियों में 50 प्रतिशत आरक्षण के साथ 10 प्रतिशत सीटें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के  लोगों के लिए हैं। वर्ष 2015 से लेकर 2019 तक के रिक्त पदों के लिए भी 60 फीसद आरक्षण का प्रावधान कर दिया गया है, जबकि केंद्र सरकार ने वर्ष 2019 में आर्थिक रूप से पिछड़ों के लिए दस प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया है।

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