Ration Card Jharkhand: एक ही परिवार में दो राशन कार्ड, अर्हता नहीं होने पर भी छह वर्षों से उठा रहे लाभ

Ration Card Jharkhand Ration Card PDS Ranchi Hindi News अब संबंधित परिवार से अनाज उठाव पर छह वर्षों की राशि वसूली जाएगी। नियमों का उल्लंघन करने पर खाद्यान्न की राशि वसूली एवं प्राथमिकी दर्ज करने का प्रविधान है।

By Sujeet Kumar SumanEdited By: Publish:Sun, 26 Sep 2021 04:11 PM (IST) Updated:Sun, 26 Sep 2021 04:11 PM (IST)
Ration Card Jharkhand: एक ही परिवार में दो राशन कार्ड, अर्हता नहीं होने पर भी छह वर्षों से उठा रहे लाभ
Ration Card Jharkhand, Ration Card PDS अब संबंधित परिवार से अनाज उठाव पर छह वर्षों की राशि वसूली जाएगी।

जागरण संवाददाता , रांची: रांची जिला में ऐसे कई लोग हैं जो अर्हता  नहीं रखने के बावजूद राशन कार्ड का लाभ वर्षों से उठा रहे हैं । इस संबंध में कई मामले जिला आपूर्ति कार्यालय में आ रहे हैं। इसे लेकर दोषियों पर कार्रवाई भी की जा रही है । इसी तरह का एक और मामला  कनिजाड़ी, मांडर के साहिल अंसारी के खिलाफ आया है।  जिसने अर्हता नहीं होने के बावजूद छहः वर्षों तक राशन उठाया। इसे लेकर प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी मांडर ने जिला आपूर्ति कार्यालय को कार्रवाई करने और राशन कार्ड रद करने की अनुशंसा की है। 

अंत्योदय राशन कार्ड संख्या 202005230215 है, जिसमे साहिल अंसारी का नाम शामिल है। वहीं पीएचएच राशन कार्ड संख्या 202005229858 है, जो एक ही परिवार में दो राशन कार्ड है। साहिल ने अंत्योदय एवं पीएचएच राशन कार्ड 2015 को बनाया गया है, जिस पर राशन सामग्री का उठाव निर्बाध रूप से किया जा रहा है।   नियमों का उल्लंघन करने पर खाद्यान्न की राशि वसूली एवं प्राथमिकी दर्ज करने का प्रावधान  है।

उल्लेखनीय है साहिल खुद भी मांडर प्रखंड की जन वितरण प्रणाली दुकानदार है। और यह माना जा रहा कि जन वितरण प्रणाली के संबंध में काफी जानकारी रखता होगा। इसलिए  7 दिनों के अंदर कुल 101655 .40 रुपये चालान के माध्यम से जमा करने का निर्देश दिया गया और राशनकार्ड सरेंडर करने का निर्देश दिया गया है।  अन्यथा प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया गया है।

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