Jharkhand: जलस्रोतों को अतिक्रमण से मुक्त कराने के मामले में हाईकोर्ट में आज होगी सुनवाई

Jharkhand High Court Jharkhand News रांची के जलस्रोतों पर अतिक्रमण के खिलाफ दाखिल याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। यह मामला चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन व जस्टिस एसएन प्रसाद की अदालत में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है।

By Vikram GiriEdited By: Publish:Thu, 05 Aug 2021 09:35 AM (IST) Updated:Thu, 05 Aug 2021 09:35 AM (IST)
Jharkhand: जलस्रोतों को अतिक्रमण से मुक्त कराने के मामले में हाईकोर्ट में आज होगी सुनवाई
जलस्रोतों को अतिक्रमण से मुक्त कराने के मामले में हाईकोर्ट में आज होगी सुनवाई। जागरण

रांची, राज्य ब्यूरो । रांची के जलस्रोतों पर अतिक्रमण के खिलाफ दाखिल याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। यह मामला चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन व जस्टिस एसएन प्रसाद की अदालत में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है। कोर्ट के आदेश के बाद पूरी रांची में अतिक्रमण हटाने के खिलाफ जिला प्रशासन की ओर से अभियान चलाया जा रहा है। कई जगहों पर अतिक्रमण हटा भी दिया गया है। पिछली सुनवाई के दौरान अदालत ने रांची के बड़ा तालाब के आसपास वाहन खड़े करने और उनके धोने से गंदा पानी तालाब में जाने को रोकने के लिए रांची नगर निगम को आदेश दिया था। अदालत ने इस मामले में नगर निगम से जवाब भी मांगा था।

अदालत नगर निगम को यह बताने के कहा था कि किस प्रकार से बड़ा तालाब में गंदा पानी जाने से रोका जा सकता है। निगम का कहना था कि बड़ा तालाब के पास एसटीपी (सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट) लगाने के लिए टेंडर जारी कर दिया गया है। जल्द ही कार्यादेश जारी कर दिया जाएगा। इसके बाद प्लांट से पानी साफ करने के बाद ही उसे तालाब में छोड़ा जाएगा।

हालांकि अदालत यह बार-बार कह रही है कि तीस साल पहले का नक्शा उपलब्ध कराया जाए, ताकि इस बारे में पता चल सके कि पहले कितने तालाब और हरियाली थी। अभी कितने तालाब बचे हैं। लेकिन अभी तक नक्शा नहीं उपलब्ध हो पाया है। अदालत रांची के धुर्वा डैम, कांके डैम सहित सभी जलस्रोतों को बचाने को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही है। पूर्व में अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिया था कि जलस्रोतों को बचाने के लिए सरकार की ओर से नीति बनाई जानी चाहिए।

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