Jharkhand News: किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म के तीन आरोपितों को 20 साल की जेल, 10 हजार जुर्माना भी लगाया
Group Misdeed in Jharkhand Hindi News गुमला जिला जज ने किशोरी से दुष्कर्म मामले में तीन आरोपितों को 20 साल का सश्रम कारावास और दस हजार जुर्माना की सजा सुनाई है। घटना 20 मार्च 2016 रात की है।
गुमला, जासं। गुमला एडीजे वन सूर्य भूषण ओझा की अदालत ने एक किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म के मामले में फैसला सुनाते हुए तीन आरोपितों को बीस साल की जेल और दस हजार रुपये का अर्थ दंड की सजा मुकर्रर की है। कोर्ट ने आज बुधवार को सजा सुनाई है। अर्थ दंड नहीं देने पर एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। जिन तीन को सजा मुकर्रर की गई है, उनमें सिसई प्रखंड के गुरगांव निवासी दशरथ उरांव, गुमला प्रखंड के झरगांव निवासी दसई उरांव और डुमरी प्रखंड के कोठी निवासी सुमित उरांव के नाम शामिल हैं।
घटना 20 मार्च 2016 की है। गुमला प्रखंड के एक गांव की नाबालिग लड़की रात्रि में शौच के लिए घर से बाहर निकली थी। इसी दौरान तीन युवकों ने उसे पकड़ लिया और नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। दुष्कर्म के बाद लड़की को गांव से कुछ दूर छोड़ दिया गया। आरोपितों ने पीड़िता को धमकी दी कि घटना की चर्चा कहीं न करे। अन्यथा उसे जान से मार दिया जाएगा।
घटना के दूसरे दिन पीड़िता ने अपनी मां को पूरे मामले की जानकारी दी। मां ने गांव में पंचायत बुलाई। लेकिन पंचायत में कोई नहीं आया। तब पीड़िता के बयान पर प्राथमिकी दर्ज की गई। बचाव पक्ष से अधिवक्ता विमला कुमारी और राघव सिंह ने पैरवी की, जबकि अभियोजन पक्ष से एपीपी ओम कुमार थे।