पीएम केयर फंड के नाम पर ठगी गिरोह चलाने वाला सरगना अब भी पुल‍िस की पकड़ से बाहर

कुर्की तो छोडि़ए गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने वारंट भी नहीं मांगा। पत्नी पूनम देवी भी बनायी गयी है सह आरोप‍ित। छह अन्य को हो चुका है सश्रम कारावास। कोविड काल में आपदा को अवसर में बदलकर 52 लाख 78 हजार की हुई थी साइबर ठगी।

By M EkhlaqueEdited By: Publish:Sun, 05 Dec 2021 11:35 AM (IST) Updated:Sun, 05 Dec 2021 11:35 AM (IST)
पीएम केयर फंड के नाम पर ठगी गिरोह चलाने वाला सरगना अब भी पुल‍िस की पकड़ से बाहर
हजारीबाग जिला पुलिस पीएम केयर फंड के नाम पर ठगी करने वाले सरगना को नहीं पकड़ पा रही है।

हजारीबाग (संवाद सहयोगी) : गिलास पे पड़े अंगुलियों के निशान के आधार पर अपराधियों को सलाखों के पीछे भेजने वाली हजारीबाग जिला पुलिस पीएम केयर फंड के नाम पर ठगी करने वाले सरगना और उसकी पत्नी को गिरफ्तार नहीं कर पा रही है। यही कारण है कि अबतक गिरफ्तारी को लेकर अनुसंधानकर्ता कुर्की और फरारी तो छोडि़ए उसके खिलाफ कोर्ट से वारंट के लिए भी आवेदन भी नहीं दे पाई है। जबकि इसी मामले में सीजेएम ऋचा श्रीवास्तव की कोर्ट ने अन्य छह सह आरोपियों को दस साल की सश्रम कारावास की सजा सुना चुकी हैं। पीएम केयर फंड के नाम पर ठगी गिरोह का सरगना परमेश्वर साव हजारीबाग सदर प्रखंड के ओरिया निवासी है। उसकी पत्नी पूनम देवी भी इस केस में सातवां आरोपित बनायी गयी थी।

लापरवाही को लेकर कोर्ट ने एसपी को भेजा पत्र

सदर थाना कांड संख्या 124-20 तथा 125 में छह सह अभियुक्तों को सश्रम कारावास होने के बाद फरार मास्टर माइंड और सरगना की तलाश में पुलिस द्वारा बरती जा रही लापरवाही को लेकर कोर्ट द्वारा एसपी को पत्र लिखकर इस दिशा में कार्रवाई का आदेश दिया है। एसपी को भेजे गए पत्र में जांच में बरती जा रही अनुसंधानकर्ता द्वारा लापरवाही का जिक्र है।

पीएनबी और यूनियन बैंक ने दर्ज कराई थी प्राथम‍िकी

ज्ञात हो कि पीएनबी और यूनियन बैंक के बचत खाता नंबर के सहारे पीएम केयर फंड नामक फर्जी वेबसाइट बनाकर करीब 52 लाख 78 हजार रुपये की ठगी की गई थी। ये पैसे कोविड के दौरान सरकार के खाते में जमा कराना था। इसके बाद जांच में पीएनबी और यूनियन बैंक के प्रबंधक ने सदर थाना में कांड संख्या 124-20 तथा 125-20 दर्ज कराई थी। जांच में सदर थाना के तत्कालीन थाना प्रभारी नीरज कुमार स‍िंंह ने खाता धारक लाखे निवासी इश्तेखार और नूर हसन को गिरफ्तार किया था। इसके बाद अन्य सहयोगियों को गिरफ्तार किया गया था।

इन अपराध‍ियों को सुनाई गई थी सजा

परमेश्वर साव, उसकी पत्नी पूनम देवी, कसीना खातून तथा सोनू प्रसाद की तलाश पूरे मामले में कोर्ट ने सह अभियुक्त रौशन कुमार वेबसाइट डेवलपर के अलावा पांच खाता धारक को सजा सुनाई है। इसके अलावा मास्टरमाइंड परमेश्वर साव, उसकी पत्नी पूनम देवी, खाताधारक सोनू प्रसाद तथा कसीनो खातून की तलाश है। जांच अधूरा बताकर चार्जशीट भी दाखिल नहीं किया गया है।

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