रांची में दो भाइयों की संपत्ति विवाद में कई VVIP का टेलीफोन कनेक्शन अबतक ठप, नहीं किया जा सका है दुरुस्त

रांची के अरगोड़ा इलाके के हरमू हाउसिंग कॉलोनी स्थित बीएसएनएल दूरभाष केंद्र दो भाइयों के बीच संपत्ति विवाद में बंद है। इससे दो राज्यसभा सांसद समीर उरांव और दीपक प्रकाश हाईकोर्ट के दो जज सहित कई वीवीआईपी का टेलीफाेन कनेक्शन अब तक ठप है।

By Vikram GiriEdited By: Publish:Sun, 20 Jun 2021 10:10 AM (IST) Updated:Sun, 20 Jun 2021 10:10 AM (IST)
रांची में दो भाइयों की संपत्ति विवाद में कई VVIP का टेलीफोन कनेक्शन अबतक ठप, नहीं किया जा सका है दुरुस्त
रांची में दो भाइयों की संपत्ति विवाद में कई VVIP का टेलीफोन कनेक्शन अबतक ठप। जागरण

रांची, जासं। रांची के अरगोड़ा इलाके के हरमू हाउसिंग कॉलोनी स्थित बीएसएनएल दूरभाष केंद्र दो भाइयों के बीच संपत्ति विवाद में बंद है। इससे दो राज्यसभा सांसद समीर उरांव और दीपक प्रकाश, हाईकोर्ट के दो जज सहित कई वीवीआईपी का टेलीफाेन कनेक्शन अब तक ठप है। इसे दुरुस्त नहीं किया जा सका है। इसे लेकर अरगोड़ा थाने में ईपीएफओ नई दिल्ली के एडिशनल कमिश्नर समरेंद्र कुमार पर एफआइआर दर्ज कराई गई थी। यह एफआइआर बीते 12 जून को बीएसएनएल के अशोकनगर उपमंडल अभियंता सुनील कुमार मिश्रा ने दर्ज कराई थी। समरेंद्र कुमार पर हरमू हाउसिंग कॉलोनी की बीएसएनएल दूरभाष केंद्र में ताला जड़ने और कनेक्शन ठप करने का आरोप है। इस तालाबंदी से रांची पुलिस की सीसीटीवी कैमरे, भारत सरकार की लीज सर्किट भी ठप हो चुका है। एफआइआर के बाद अरगोड़ा थाने की पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी है। लेकिन पुलिस प्रशासन ठप कनेक्शन को चालू नहीं करा पाई है।

यह एफआइआर रांची के एसडीओ के निर्देश पर दर्ज किया गया है। इस ठप कनेक्शन को लेकर बीएसएनल की ओर से बीते 10 जून को रांची के एसडीओ को पत्र भेजा गया था।

पूर्व में ताला जड़ने पर प्रशासन ने कराया था चालू

बीएसएनएल के अधिकारियों के अनुसार हरमू दूरभाष केंद्र पर तालाबंदी बीते 17 मई को की गई थी। इसके बंद रहने की वजह से पहले भी बीएसएनएल की टेलीफोन सेवाएं ठप हुई थी। इसकी शिकायत के बाद एसडीओ के निर्देश पर अरगोड़ा सीओ और अरगोड़ा थाना प्रभारी ने पहुंचकर चालू करवा दिया था। इधर, बीते दो जून को दोबारा समरेंद्र प्रसाद द्वारा बंद करवा दिया गया है। इसके बाद बीएसएनएल की ओर से रांची जिला प्रशासन को पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग की गई है।

इन धाराओं के तहत दर्ज हुई थी एफआइआर

आइपीसी की धारा 341, 448, 186, 427 के तहत दर्ज किया है।

संपत्ति विवाद की वजह से उलझ रहा मामला

बीएसएनएल के मंडल अभियंता के द्वारा लिखे गए पत्र में उल्लेख किया गया है कि हरू हाउसिंग कॉलोनी के मकान संख्या डी-15 व 16 में दूरभाष केंद्र समरेंद्र कुमार के पिता स्व. ज्योतिंद्रनाथ गझू और बीएसएनएल के बरच एकरारनामा के बाद हुआ था। उनके निधन के बाद बेटे समरेंद्र कुमार द्वारा 21 अक्टूबर 2020 को बीएसएनएल ने एकरारनामा किया। इसकी अवधि 1 फरवरी 2019 से 31 जनवरी 2024 तक मान्य है। इसी बीच 26 दिसंबर 2020 को समरेंद्र के भाई पुष्कर कुमार द्वारा बीएसएनएल के महाप्रबंधक को एक पत्र लिखा गया, जिसमें उन्होंने डी-16 पर खुद का मालिकाना हक बताया। इस परिस्थिति में संबंधित मकान में चल रहे दूरभाष केंद्र का किराया राशि लंबित है।

दोनों भाईयों को मालिकाना हक से संबंधित मांगा गया दस्तावेज लंबित

दोनों पक्षों को मालिकाना हक से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए बीएसएनएल की ओर से पत्र भेजा गया है। इसपर दोनों पक्षों की ओर से कोई जवाब नहीं मिला है। इस परिस्थिति में संबंधित केंद्र पर तालाबंदी करने पर सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने, आपदा प्रबंधन में इस्तेमाल किया जाने वाला अनिवार्य टेलिफोन सेवा को बाधित करने संबंधित आरोपों पर एफआइआर दर्ज कराई गई है। हालांकि इस संबंध में समरेंद्र कुमार का कहना है कि बीएसएनल की ओर से लंबे समय तक किराया बकाया है। बीएसएनल के साथ हुआ इकरारनामा भी समाप्त हो चुका है। बीएसएनएल ने जबरन कब्जा कर रखा है।

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