JPSC Exam 2021: जेपीएससी परीक्षा 2021 में उम्र में छूट की मांग वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट से खारिज
JPSC Exam 2021 जेपीएससी परीक्षा-2021 में उम्र की छूट मांगने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस एमआर शाह एवं जस्टिस एएस बोपन्ना की खंडपीठ ने याचिका को खारिज कर दिया। अदालत ने कहा कि इस मामले में हाईकोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है।
राज्य ब्यूरो, रांची। जेपीएससी परीक्षा-2021 में उम्र की छूट मांगने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद जस्टिस एमआर शाह एवं जस्टिस एएस बोपन्ना की खंडपीठ ने अभ्यर्थियों की याचिका को खारिज कर दिया। अदालत ने कहा कि इस मामले में हाईकोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है। सुनवाई के दौरान जेपीएससी की ओर से अदालत को बताया गया कि वर्ष 2016 के बाद सिविल सेवा परीक्षा नहीं हुई है। इसलिए वर्ष 2021 में होने वाली सिविल सेवा परीक्षा के लिए उम्र सीमा का निर्धारण वर्ष 2016 रखी गई है।
जेपीएससी की ओर से यह भी कहा गया कि इसके लिए 19 सितंबर को ही प्रारंभिक परीक्षा हो गई है। ऐसे में उम्र में छूट देना संभव नहीं है। हाईकोर्ट ने भी राज्य सरकार के उम्र सीमा निर्धारण को सही मानते हुए प्रार्थियों की याचिका को खारिज कर दिया था। इस आदेश के खिलाफ रीना कुमारी सहित अन्य की ओर से सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल की थी। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान वरीय अधिवक्ता अजीत कुमार, अपराजिता भारद्वाज ने बताया कि यह सिर्फ उम्र की सीमा निर्धारण का मामला नहीं है, बल्कि सरकार की ओर से बनाई नई नियमावली को पीछे की तिथि से आधिकारिक आदेश से संशोधित करने का मामला भी शामिल है।
राज्य सरकार ने नियमावली बनाने से पूर्व के पदों को भी नए विज्ञापन में शामिल कर लिया है। नए विज्ञापन में उम्र सीमा का निर्धारण नए तरीके से लागू है। सरकार ने एक आधिकारिक आदेश जारी कर नियमों को बदला है। आधिकारिक आदेश से नियमों के प्रविधानों को नहीं बदला जा सकता है। 21 सालों में जेपीएससी ने सिर्फ छह परीक्षाएं ही ले पाया है। इसमें से तीन परीक्षाओं की जांच सीबीआई कर रही है। इस पर अदालत ने कहा था हम आपकी परेशानी समझ रहे हैं, लेकिन उम्र निर्धारण सरकार का निर्णय है।