गुमला के पुलिस अधिकारी का बयान दर्ज, साहिबगंज के पत्थर व्यवसायी को उपलब्ध कराई थी कॉल डिटेल
Sahebganj News Gumla Crime Jharkhand Hindi News गुमला के दोनों अभियुक्त व तकनीकी शाखा के कर्मियों का बयान दर्ज किया गया है। गुमला के पुलिस अधिकारी द्वारा साहेबगंज के पत्थर व्यवसायी को चार सीडीआर उपलब्ध कराया गया था।
गुमला, जासं। गुमला पुलिस विभाग की तकनीकी शाखा से फर्जी कांड संख्या का हवाला देकर सीडीआर निकालने और गुमला के पुलिस अधिकारी द्वारा साहिबगंज के पत्थर व्यवसायियों को सीडीआर यानि कॉल डिटेल रिकॉर्ड उपलब्ध कराने के मामले में शनिवार को गुमला के दोनों अभियुक्त से 164 का बयान दर्ज कराया गया। बयान में आरोपी पुलिस अधिकारी ने अपनी गलती स्वीकार कर ली है। तकनीकी शाखा से सीडीआर निकालने के आरोपी निलंबित आरक्षी संदीप टोप्पो ने भी अपने बयान में वरिष्ठ के निर्देश के अनुपालन में सीडीआर निकालने की बात स्वीकार की है।
इंस्पेक्टर एसएन मंडल ने बताया कि दोनों अभियुक्तों के 164 बयान के साथ ही तकनीकी शाखा में कार्यरत आरक्षी और ऑपरेटर से बतौर गवाह बयान दर्ज किया गया है। उन्होंने बताया कि आरोपी पुलिस अधिकारी ने 399/20 कांड संख्या का हवाला देकर तकनीकी शाखा से सीडीआर निकलवाया था। उस केस के अनुसंधानकर्ता पुलिस अधिकारी और थाना प्रभारी का भी बयान दर्ज किया गया।
ज्ञात हो कि अनुसंधान शाखा में कार्यरत पुलिस अधिकारी अशोक कुमार ने साहिबगंज के पत्थर व्यवसायी प्रकाश चन्द्र यादव और उसके पुत्र अंकुश राज को चार मोबाइल नंबर का कॉल डिटेल उपलब्ध कराया था। दोनों पत्थर व्यवसायी साहिबगंज में काॅल डिटेल का अन्य व्यवसायियों के साथ व्यावसायिक और राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता का खेल खेल रहे थे। मामले की जानकारी गुमला के एसपी एचपी जर्नादनन को हुई। जांच में मामला सही पाया गया। गुमला थाना में प्राथमिकी दर्ज करने के बाद आगे की कार्रवाई चल रही है।