प्रदेश में रेस्तरां, बैंक्वेट हॉल और बस परिवहन को संचालन की भी अनुमति दे सरकार

सभी जिलों में अनलॉक के मौजूदा छूट के दायरे को बढाते हुए शॉपिग मॉल समेत आर्थिक गतिविधियों का संचालन स्वागत योग्य है।

By JagranEdited By: Publish:Wed, 16 Jun 2021 06:09 PM (IST) Updated:Wed, 16 Jun 2021 06:09 PM (IST)
प्रदेश में रेस्तरां, बैंक्वेट हॉल और बस परिवहन को संचालन की भी अनुमति दे सरकार
प्रदेश में रेस्तरां, बैंक्वेट हॉल और बस परिवहन को संचालन की भी अनुमति दे सरकार

जासं, रांची: सभी जिलों में अनलॉक के मौजूदा छूट के दायरे को बढाते हुए शॉपिग मॉल समेत सभी आर्थिक गतिविधियों को संचालन की अनुमति देने का झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स ने स्वागत किया है। साथ ही राज्य में रेस्तरां, बैंक्वेट हॉल एवं बस परिवहन को भी इस छूट में शामिल करने की मांग की है। मंगलवार को चैंबर भवन में आयोजित बैठक में चैंबर अध्यक्ष प्रवीण जैन छाबड़ा ने कहा कि राज्य सरकार की अनुमति से राज्य में रेल और हवाई सेवा का परिचालन जिस प्रकार प्रारंभ है, उसी प्रकार राज्य के अंदर आवागमन में बस परिवहन की मुख्य भूमिका है। बसों का परिचालन बंद होने से स्थानीय तौर पर व्यापार भी प्रभावित हो रहा है। ऐसे में राज्य के अंदर सीमित ही सही बस सेवा को भी आरंभ किया जाना हितकर होगा। उन्होंने आग्रह किया गया कि व्यवसायियों के साथ ही आमजनों की सुविधा के लिए राज्य में 50 फीसदी बैठने की क्षमता के साथ बस परिवहन की अनुमति प्रदान दी जाय।

चैंबर अध्यक्ष ने कहा कि व्यापार बंद होने के बाद भी बैंक्वेट हॉल और रेस्तरां व्यापार से जुडे व्यापारियों के बैंक ऋण का ब्याज, इस्टैब्लिशमेंट कॉस्ट सहित अन्य की देनदारी बढ़ती ही जा रही है। इस व्यापार से जुडे़ व्यवसायी एवं इनके साथ बड़ी संख्या में रोजगार प्राप्त लोग धीरे-धीरे आर्थिक रूप से कमजोर होने के साथ ही मानसिक उत्पीड़न का शिकार भी हो रहे हैं। यदि अन्य व्यापार की भांति रेस्तरां, बैंक्वेट हॉल एवं बस परिवहन को भी सुरक्षा मापदंडों के अनुपालन के निर्देश के साथ आरंभ करने की अनुमति दी जाय, तब निश्चित ही परिस्थितियों में सुधार संभव है। यह भी कहा कि संक्रमण के संभावित खतरों के कारण रेस्तरां व बैंक्वेट सेक्टर को सामान्य होने में अभी एक वर्ष लगेंगे कितु यदि उन्हें व्यापार के शीघ्र संचालन की अनुमति दे दी जाय तब धीरे-धीरे स्थिति सामान्य बनाने की कोशिश की जा सकती है। उन्होंने आग्रह किया गया कि प्रदेश में रेस्तरां को 50 फीसदी ऑक्यूपेंसी (डाइन इन की व्यवस्था) के साथ संचालित करने की अनुमति दी जाय। साथ ही बैंक्वेट हॉल को 50-100 की क्षमता के साथ संचालन की अनुमति पर विचार किया जाना हितकर होगा।

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