St Xavier School Hazaribagh: छात्रों को वापस लेने पर विचार करे स्कूल प्रबंधन: हाई कोर्ट
सेंट जेवियर स्कूल ने कक्षा दो से लेकर पांच तक के कई छात्रों को यह कहते हुए स्कूल से निकालने का निर्देश दिया है कि इनके खिलाफ पिछली कक्षा में कई शिकायतें मिली थी। इसलिए उन्हें स्कूल से निकाला जा रहा है।
रांची, जासं। हजारीबाग स्थित सेंट जेवियर स्कूल से निकाले गए छात्रों के मामले में झारखंड हाई कोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस डाॅ. रवि रंजन व जस्टिस एसएन प्रसाद की अदालत ने मौखिक रूप से कहा कि छात्रों के भविष्य को देखते हुए स्कूल प्रबंधन उन्हें वापस लेने पर विचार कर सकता है। इसके बाद अदालत ने स्कूल के अधिवक्ता को इस पर प्रबंधन से चर्चा कर मंतव्य मांगा है। अब इस मामले में अगली सुनवाई एक फरवरी को होगी।
दरअसल, सेंट जेवियर स्कूल ने कक्षा दो से लेकर पांच तक के कई छात्रों को यह कहते हुए स्कूल से निकालने का निर्देश दिया है कि इनके खिलाफ पिछली कक्षा में कई शिकायतें मिली थी, इसलिए इनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए उन्हें स्कूल से निकाला जा रहा है। जबकि छात्रों का कहना था कि उन्होंने वार्षिक परीक्षा पास की थी और उन्हें अगली कक्षा में प्रोन्नति भी दी गई। बाद में स्कूल प्रबंधन ने उन्हें निकालने का आदेश दिया है, जो कि गलत है। इससे पहले एकलपीठ ने इस मामले को खारिज करते हुए कहा था कि छात्रों को झारखंड एजुकेशनल ट्रिब्यूनल (जेट) में जाना चाहिए, लेकिन छात्रों की ओर से एकल पीठ के आदेश को खंडपीठ में चुनौती दी गई है।