Jharkhand State Legal Services Authority: आम नागरिकों को विधिक सेवाएं प्रदान करने के लिए विशेष अभियान शुरू
Jharkhand State Legal Services Authority झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार रांची के संरक्षण में जिला विधिक सेवा प्राधिकार रांची द्वारा नागरिकों को विधिक सेवाएं प्रदान करने के लिए विशेष अभियान का आयोजन किया गया है। विभिन्न विभागों की लाभकारी योजनाओं की सहायता राशि लाभुकों में वितरित की जाएगी।
रांची,जासं। झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार रांची के संरक्षण में जिला विधिक सेवा प्राधिकार रांची द्वारा नागरिकों को विधिक सेवाएं प्रदान करने के लिए विशेष अभियान का आयोजन किया गया है। रांची जिला के सभी प्रखंड एवं अनुमंडल में आयोजित विशेष अभियान के अंतर्गत विभिन्न विभागों की लाभकारी योजनाओं की सहायता राशि लाभुकों में वितरित की जाएगी।
जिला विधिक सेवा प्राधिकार, रांची (डालसा) की ओर से विशेष अभियान की शुरुआत शुक्रवार से हो गई है। इस विशेष अभियान को लेकर जिला प्रशासन द्वारा 20 स्थानों पर मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति की गई है। उपायुक्त छवि रंजन के निर्देश पर उप समाहर्त्ता जिला विधि शाखा की ओर से निर्देश जारी किया गया है। साथ ही डालसा द्वारा कुल 20 टीमों का गठन किया गया है। इसमें सचिव जिला प्राधिकार सहित न्यायिक पदाधिकारी, पीएलवी और पैनल अधिवक्ता शामिल हैं।टीम ने अपने स्तर से तैयारी लगभग पूरी कर ली है।
विभिन्न योजनों का उठा सकेंगे लाभ
विशेष अभियान के तहत विभिन्न विभागों जैसे - श्रम विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, शिक्षा विभाग, समाज कल्याण विभाग, कल्याण विभाग, स्वास्थ्य विभाग, कौशल विकास विभाग, सामाजिक सुरक्षा विभाग, मनरेगा एवं अन्य सरकारी विभागों की लाभकारी योजनाओं की सहायता लाभुकों में वितरित की जाएगी। खासकर अनुसुचित जनजाति, विधवा, महिला, बच्चे, दिव्यांग, वरिष्ठ नागरिक, असंगठित क्षेत्र के मजदूर इत्यादि के लिए इस अभियान का आयोजन हो रहा है। इसके लिए लाभुकों को सूचना दी जाएगी।
इन स्थानों पर विशेष अभियान का आयोजन
करमटोली चौक, कांके ब्लॉक के अलावा रातू, मांडर, नगड़ी, बेड़ो, लापुंग, नामकुम, अनगड़ा, सोनाहातू, राहे, बुंडू, तमाड़, सिल्ली, खलारी, बुड़मू, ओरमांझी, चान्हो और इटकी ब्लॉक में विशेष अभियान का आयोजन हो रहा है। इस विशेष अभियान के अंतर्गत सभी विभागों से संबंधित आवेदन, समझौते, शिकायतें सुझाव इत्यादि प्रत्येक ब्लॉक एवं पंचायत के पारा लीगल वालंटियर एवं पैनल लॉयर्स के द्वारा स्वीकृत कर डालसा कार्यालय द्वारा लाभ पहुंचाने के लिए कार्यान्वित किया जाएगा।