6th JPSC Result 2020: रद हो सकता है छठी जेपीएससी का रिजल्‍ट! हाई कोर्ट में अंतिम सुनवाई 3 फरवरी से

6th JPSC Result 2020 झारखंड हाई कोर्ट में पूर्व की सुनवाई के दौरान अदालत ने निर्देश दिया था कि वह छठी जेपीएससी में सफल अभ्यर्थियों को भी प्रतिवादी बनाएं। इस दौरान कुछ सफल अभ्यर्थियों की ओर से कहा गया कि वकालतनामा मिल चुका है।

By Sujeet Kumar SumanEdited By: Publish:Mon, 18 Jan 2021 12:52 PM (IST) Updated:Tue, 19 Jan 2021 05:47 AM (IST)
6th JPSC Result 2020: रद हो सकता है छठी जेपीएससी का रिजल्‍ट! हाई कोर्ट में अंतिम सुनवाई 3 फरवरी से
6th JPSC Result 2020 हाई कोर्ट में जेपीएससी मामले में 18 याचिकाओं पर सुनवाई हुई।

रांची, राज्य ब्यूरो। 6th JPSC Result 2020 छठी जेपीएससी मुख्य परीक्षा परिणाम को रद करने से संबंधित याचिका पर हाई कोर्ट में अंतिम सुनवाई तीन फरवरी से होगी। परीक्षा परिणाम रद करने को लेकर 18 याचिकाएं हाई कोर्ट में पिछले दिनों दाखिल की गई थी। याचिका पर सुनवाई करते हुए सोमवार को हाई कोर्ट के जस्टिस एसके द्विवेदी की अदालत ने सभी पक्षों को एक फरवरी तक अपना पक्ष रखने को कहा है। अदालत ने सभी पक्ष को अपना जवाब और प्रत्युत्तर समय पर देने को कहा है। यही नहीं, जो लिखित में अपना पक्ष रखना चाहते हैं, उनके लिए भी एक फरवरी की समय सीमा तय की गई है। इसके बाद किसी को भी अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा। तीन फरवरी से अदालत सुनवाई शुरू करेगी।

याचिकाकर्ताओं ने अंक में हेराफेरी का लगाया है आरोप

मुख्य परीक्षा परिणाम को लेकर दाखिल याचिकाओं में अलग-अलग ङ्क्षबदुओं को उठाया गया है। एक याचिका में प्राप्तांक पर सवाल उठाए गए हैं। तर्क दिया गया है कि अंक गणना में जानबूझ कर गलती की गई। आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार को गलत कैडर देने का मामला भी उठाया गया है। एक याचिका में पास अंक को भी मुख्य विषय की परीक्षा के अंक के साथ जोड़ कर मेरिट लिस्ट जारी किए जाने को चुनौती दी गई है तो किसी ने आरक्षण के नियमों का उल्लंघन करने  की शिकायत अदालत से की है।

जेपीएससी को उत्तर पुस्तिका सुरक्षित रखने का दिया निर्देश

याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस एसके द्विवेदी ने मुख्य परीक्षा में शामिल सभी अभ्यर्थियों की उत्तर पुस्तिका सुरक्षित रखने का निर्देश दिया है। कहा गया है कि जब तक सुनवाई पूरी नहीं हो जाती, उत्तर पुस्तिका को सुरक्षित रखा जाए। इसमें किसी प्रकार की कोताही बरतने वाले कार्रवाई के दायरे में आएंगे। साथ ही अदालत ने जेपीएससी को भी निर्देश दिया है कि जितने भी सफल अभ्यर्थी हैं, उनका पता याचिकाकर्ताओं को उपलब्ध कराया जाए, ताकि सफल उम्मीदवारों को भी प्रतिवादी बनाया जा सके।

जेपीएससी की ओर से अदालत को बताया गया कि बीते 24 सितंबर के आदेश के बाद मुख्य परीक्षा में सफल हुए सभी 326 अभ्यर्थियों को सार्वजनिक रूप से नोटिस जारी किया जा चुका है, जिसमें 263 अभ्यर्थियों ने हाई कोर्ट में अपना वकालतनामा भी दाखिल कर दिया है।

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