SDO की प्रोन्नति का मामला: हाई कोर्ट ने कहा- अगली सुनवाई में CS दें जवाब, नहीं तो कोर्ट में हों हाजिर

झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस डॉ एसएन पाठक की अदालत में एसडीओ की प्रोन्नति की मांग वाली याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने इस बात को लेकर नाराजगी जताई कि जब कोर्ट ने इस मामले में मुख्य सचिव को स्वयं शपथ पत्र दाखिल करने को कहा था।

By Vikram GiriEdited By: Publish:Wed, 15 Sep 2021 01:43 PM (IST) Updated:Wed, 15 Sep 2021 01:43 PM (IST)
SDO की प्रोन्नति का मामला: हाई कोर्ट ने कहा- अगली सुनवाई में CS दें जवाब, नहीं तो कोर्ट में हों हाजिर
SDO की प्रोन्नति का मामला: हाई कोर्ट ने कहा- अगली सुनवाई में CS दें जवाब। जागरण

राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस डॉ एसएन पाठक की अदालत में एसडीओ की प्रोन्नति की मांग वाली याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने इस बात को लेकर नाराजगी जताई कि जब कोर्ट ने इस मामले में मुख्य सचिव को स्वयं शपथ पत्र दाखिल करने को कहा था तो उनकी ओर से ऐसा क्यों नहीं किया गया। अदालत ने राज्य सरकार के उस आग्रह को दरकिनार कर दिया। जिसमें उनकी ओर से 4 सप्ताह में कोर्ट के आदेश के अनुपालन करने की बात कही गई थी।

अदालत ने कहा कि इस मामले में मुख्य सचिव स्वयं 30 सितंबर तक शपथ पत्र दाखिल करें अन्यथा उन्हें उस दिन कोर्ट में हाजिर होकर जवाब देना होगा। इस संबंध में सुषमा नीलम सोरेंग व अन्य ने याचिका दाखिल की है। उनकी ओर अधिवक्ता शादाब बिन हक ने पक्ष रखते हुए कहा कि जब डीपीसी के बाद एसडीओ को एडिशनल कलेक्टर के रूप में प्रोन्नति दिए जाने की अनुशंसा मुख्यमंत्री ने कर दी थी तो नोटिफिकेशन क्यों नहीं जारी किया गया, जबकि यह मामला प्रोन्नति पर रोक लगाए जाने से पहले का है। ऐसे में राज्य सरकार यह कह कर नहीं बच सकती कि पूरे राज्य में प्रोन्नति पर रोक लगाई गई है। इसके बाद भी सीडीपीओ को प्रोन्नति दी गई है। इस मामले में अब 30 सितंबर को सुनवाई होगी।

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