झारखंड में 24 से खुलेंगे कक्षा 6 से आठ तक के स्‍कूल, शिक्षकों व विद्यार्थियों के लिए यह है गाइडलाइन

Jharkhand School Reopen News Hindi News अभिभावकों की अनुमति से ही विद्यार्थी स्कूल आ सकेंगे। राज्य में पहले से ही नौवीं से 12वीं के लिए कक्षाएं संचालित हैं। शिक्षकों के लिए कोरोना टीका का एक डोज लेना अनिवार्य है।

By Sujeet Kumar SumanEdited By: Publish:Mon, 20 Sep 2021 08:32 PM (IST) Updated:Mon, 20 Sep 2021 09:49 PM (IST)
झारखंड में 24 से खुलेंगे कक्षा 6 से आठ तक के स्‍कूल, शिक्षकों व विद्यार्थियों के लिए यह है गाइडलाइन
Jharkhand School Reopen News शिक्षकों का टीकाकरण आवश्यक

रांची, राज्‍य ब्‍यूरो। झारखंड के सरकारी व गैर स्कूलों में कक्षा छह से आठ की आफलाइन कक्षाएं 24 सितंबर से शुरू होंगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने इस संबंध में सोमवार को आदेश जारी कर दिया। विभाग ने स्कूलों को इसी अनुरूप अपनी तैयारी करने के लिए कहा है। इसमें आफलाइन कक्षाओं को लेकर तमाम शर्तें वही होंगी, जो कक्षा नौ से 12वीं के लिए स्कूलों को खोलने को लेकर जारी की गई थी। राज्य में लगभग 18 माह बाद कक्षा छठी तथा सातवीं तथा पांच माह बाद कक्षा आठवीं के बच्चों की आफलाइन पढ़ाई शुरू होगी।

बता दें कि कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर राज्य में 17 मार्च 2020 से सभी स्कूल बंद कर दिए गए थे। बाद में संक्रमण कम होने के बाद पिछले वर्ष दिसंबर माह में कक्षा 10वीं व 12वीं तथा इस वर्ष मार्च माह में कक्षा आठवीं, नौवीं तथा 11वीं के लिए भी स्कूल खोल गए थे। कोरोना की दूसरी लहर आने के बाद अप्रैल माह से एक बार फिर सभी स्कूल बंद कर दिए गए थे। हालांकि अगस्त माह से नौवीं से 12वीं के लिए स्कूलों को खोलने की अनुमति दी गई। अब इसमें कक्षा छह से आठ भी जुड़ जाएंगे।

इससे सरकारी स्कूलों के 20.54 लाख बच्चे स्कूल आ सकेंगे। इधर, स्कूलों के बंद रहने के कारण इस शैक्षणिक सत्र में भी सिलेबस में 25 प्रतिशत की कटौती की गई है। बता दें कि कक्षा छह से आठ के लिए स्कूलों को खोलने को लेकर गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा पूर्व में ही गाइडलाइन जारी कर दी गई है। इसके तहत बच्चों को स्कूल आने के लिए अभिभावकों की अनुमति अनिवार्य होगी।

स्कूलों में कोविड नियमों का सख्ती से अनुपालन कराया जाएगा। शिक्षकों के लिए कम से कम एक डोज का टीका अनिवार्य होगा। स्कूलों में प्रार्थना सभा, खेल, एवं सांस्कृतिक गतिविधियां नहीं होंगी। आफलाइन के साथ-साथ आनलाइन कक्षाएं भी संचालित होती रहेंगी। उपस्थिति को प्रोत्साहित नहीं किया जाएगा।

स्कूलों को जारी किए गए निर्देश

-विद्यालय आने और विद्यालय से जाने के समय बच्चों को शारीरिक दूरी के मापदंडों का पालन किया जाना सुनिश्चित किया जाए। प्रवेश द्वार से वर्ग कक्ष तक छह फीट की दूरी पर गोल घेरा अथवा चिन्ह अंकित किया जाए।

-विद्यालय से बाहर भीड़ से बचने तथा यातायात को ठीक रखने के लिए यातायात पुलिस का सहयोग लें।

-विद्यालयों की साफ-सफाई एवं सैनिटाइजेशन को सुनिश्चित करें। बच्चों की नियमित स्वास्थ्य जांच हो, कोविड जांच औचक हो।

-जिन विद्यालयों में आवासीय व्यवस्था है, वहां भी विद्यार्थी रहकर विद्यालय में उपस्थित हो सकेंगे।

-प्रश्न पत्रों का सेट तैयार हो, जिसे विद्यार्थियों को उपलब्ध कराया जाए, निर्धारित प्रश्न पत्र के आधार पर अपनी तैयारी कर सकें।

-प्रत्येक विद्यालय में दो बाक्स रखे जाएं, शिक्षक बाक्स से उत्तर पुस्तिका को निकालते हुए उसकी जांच कर दूसरे बाक्स में रखें।

chat bot
आपका साथी