मतदाता सूची में जोड़ना है नाम या कराना है संशोधन, तो यह ता‍रीख रखें याद Ranchi News

Jharkhand Ranchi Latest News सभी निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी सभी सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया कि नई मतदाता सूची तैयार करने के उद्देश्य से नवंबर से दिसंबर तक पूरे रांची जिले में विशेष अभियान चलाया जाएगा।

By Sujeet Kumar SumanEdited By: Publish:Sat, 14 Nov 2020 02:30 PM (IST) Updated:Sat, 14 Nov 2020 02:33 PM (IST)
मतदाता सूची में जोड़ना है नाम या कराना है संशोधन, तो यह ता‍रीख रखें याद Ranchi News
पूरे रांची जिले में मतदाता सूची संक्षिप्त पुनरीक्षण विशेष कार्यक्रम का आयोजन होगा।

रांची, जासं। विशेष अभियान के अतिरिक्त 16 नवंबर से 15 दिसंबर तक मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने, गलतियां ठीक करने तथा स्थानान्तरित करने हेतु दावा आपत्ति दिए जाने की अवधि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित की गई है। इस दौरान कोई भी आम नागरिक voterportal.eci.gov.in या nvsp.in पोर्टल के जरिए मतदाता सूची में नाम जोड़ने हेतु आवेदन कर सकता है। उल्लेखनीय है कि पूरे रांची जिले में मतदाता सूची संक्षिप्त पुनरीक्षण विशेष कार्यक्रम का आयोजन होगा।

उपायुक्त छवि रंजन ने एक जनवरी 2021 को अहर्ता तिथि मानकर तैयार की जाने वाली मतदाता सूची की तैयारी के संबंध में जरूरी निर्देश दिए हैं। सभी निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी, सभी सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि नई मतदाता सूची तैयार करने के उद्देश्य से 28 नवंबर और 29 नवंबर तथा पांच दिसंबर और छह दिसंबर को पूरे रांची जिले में विशेष अभियान चलाया जाएगा। इन सभी दिनों में रांची जिले के सभी बूथों पर बीएलओ उपस्थित रहेंगे।

अगर कोई भी योग्य मतदाता अपना नाम वोटर लिस्ट में जुड़वाना चाहता है तो वह अपने जरूरी दस्तावेज लेकर वहां पहुंच सकता है। इसके अलावा ऐसे वोटर जिनके नाम-पता आदि में पिछली सूची में कोई त्रुटी हो तो वह भी ठीक करवा सकते हैं। नवंबर और दिसंबर महीने में दो-दो दिन विशेष पुनरीक्षण अभियान चलाया जाएगा। इसके बाद अंतिम सूची का प्रकाशन किया जाएगा। उपायुक्त ने सभी अधिकारियों को सख्त निर्देश जारी किया है कि मतदाताओं की सुविधा हेतु पूरे जिले में मतदाता सूची संक्षिप्त पुनरीक्षण विशेष कार्यक्रम चलाया जाना है।

सभी संबंधित पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके क्षेत्र में आने वाले सभी मतदान केन्द्रों पर बीएलओ उपस्थित रहना चाहिए। साथ ही, भारत निर्वाचन आयोग एवं सरकार द्वारा जारी कोविड 19 सुरक्षा मानकों का अनुपालन भी सुनिश्चित करेंगे। मतदान केन्द्र पर पहुंचने वाले किसी भी व्यक्ति को बिना मास्क अन्दर जाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

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