Ranchi News: बीजेपी नेता को हाईकोर्ट से मिली राहत, नगर निगम के फैसले पर कोर्ट ने लगाई रोक

Ranchi News भाजपा नेता भैरव सिंह के अवैध रूप से होर्डिंग लगाए जाने के खिलाफ रांची नगर निगम ने 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था। सुनवाई करते हुए अदालत ने प्रार्थी को राहत प्रदान करते हुए नगर निगम के आदेश पर रोक लगा दी है।

By Madhukar KumarEdited By: Publish:Thu, 09 Dec 2021 04:46 PM (IST) Updated:Thu, 09 Dec 2021 04:46 PM (IST)
Ranchi News: बीजेपी नेता को हाईकोर्ट से मिली राहत, नगर निगम के फैसले पर कोर्ट ने लगाई रोक
Ranchi News: बीजेपी नेता को हाईकोर्ट से मिली राहत, नगर निगम के फैसले पर कोर्ट ने लगाई रोक

रांची, जागरण संवाददाता। भाजपा नेता भैरव सिंह के अवैध रूप से होर्डिंग लगाए जाने के खिलाफ रांची नगर निगम ने 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था। इस मामले में सुनवाई करते हुए जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने प्रार्थी को राहत प्रदान करते हुए नगर निगम के आदेश पर रोक लगा दी है। साथ ही चार सप्ताह में रांची नगर निगम से जवाब मांगा है।

सुनवाई के दौरान भैरो सिंह की ओर से कहा गया कि नगर निगम की कार्यवाही एक तरफा है और उन्हें पक्ष रखने का मौका नहीं दिया गया था। इसके अलावा उप नगर आयुक्त की ओर से पारित किया गया आदेश सही नहीं है, क्योंकि यह उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के काफिले पर हमले के आरोपित भैरो सिंह जब जेल से बाहर निकला था तो उस दौरान रांची के कई जगहों में उसके नाम की होर्डिंग लगाई गई थी। इसी मामले में नगर निगम ने उनके खिलाफ 10 लाख का जुर्माना लगाया है।

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