Tricolour Mask: 'तिरंगा मास्क' की बिक्री पर रोक, राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करने वालों पर होगी कार्रवाई
Use of Tiranga Face Mask is Prohibited अपर जिला दंडाधिकारी विधि व्यवस्था ने निर्देश जारी किए हैं। बाजारों में धड़ल्ले से तिरंगा मास्क बिक रहा है।
रांची, जासं। Use of Tiranga Face Mask is Prohibited कोरोनावायरस के संक्रमण से बचाव के लिए केंद्र/राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों में मास्क का उपयोग किया जाना भी शामिल है। बाजारों में विभिन्न प्रकार के मास्क की बिक्री भी हो रही है। पिछले कुछ दिनों से बाजारों में 'तिरंगा मास्क' भी धड़ल्ले से बेचा जा रहा है। रांची जिला प्रशासन ने ऐसे मास्क की बिक्री पर रोक लगा दिया है। अपर जिला दंडाधिकारी विधि व्यवस्था, रांची अखिलेश सिन्हा ने तिरंगा मास्क की बिक्री पर रोक के निर्देश दिए हैं। रोक के बावजूद बिक्री करनेवालों पर कार्रवाई की जाएगी।
तिरंगा मास्क की बिक्री करने वालों पर होगी कार्रवाई
अपर जिला दंडाधिकारी (विधि व्यवस्था) रांची, अखिलेश सिन्हा ने तिरंगा मास्क की बिक्री को लेकर जिले के सभी बीडीओ/सीओ, थाना प्रभारियों और प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी को इस पर रोक लगाने का निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि रोक के बावजूद तिरंगा मास्क की बिक्री करने पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
...ताकि ना हो राष्ट्रीय ध्वज का अपमान
अपर जिला दंडाधिकारी विधि व्यवस्था रांची अखिलेश सिन्हा ने कहा कि मास्क का कुछ दिनों तक उपयोग करने के बाद लोग इसे फेंक देते हैं। ऐसे में तिरंगा मास्क का इस्तेमाल कर फेंक देना राष्ट्रीय ध्वज का अपमान होगा। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान हम सभी का परम कर्तव्य है। लोग ऐसे मास्क ना खरीदें और इसकी बिक्री हो रही है तो तुरंत इसकी जानकारी जिला प्रशासन को दें ताकि आवश्यक कार्रवाई की जा सके।