लघु भार वाहनों को सुबह से रात आठ बजे तक काम करने देने की अनुमति के लिए ट्रैफिक एसपी से मिला रांची गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन

रांची गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का चार सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल पुलिस अधीक्षक (यातायात) से मिला। प्रतिनिधिमंडल ने अपनी विभिन्न समस्याओं पर विस्तृत चर्चा करते हुएसमाधान के लिए अनुरोध किया। भारी व्यवसायिक वाहन के शहर में प्रवेश निषेध की समय सीमा सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक है।

By Kanchan SinghEdited By: Publish:Sat, 10 Apr 2021 05:55 PM (IST) Updated:Sat, 10 Apr 2021 05:55 PM (IST)
लघु भार वाहनों को सुबह से रात आठ बजे तक काम करने देने की अनुमति के लिए ट्रैफिक एसपी से मिला रांची गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन
रांची गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का चार सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल पुलिस अधीक्षक (यातायात) से मिला।

रांची,जागरण संवाददाता। रांची गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का चार सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल  शनिवार को पुलिस अधीक्षक (यातायात) से मिला। प्रतिनिधिमंडल ने अपनी विभिन्न समस्याओं पर विस्तृत चर्चा करते हुए,समाधान के लिए अनुरोध किया। भारी व्यवसायिक वाहन के शहर में प्रवेश निषेध की समय सीमा सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक है। जो वाहन रात में शहर में प्रवेश करता है, वह रात्रि में सामान खाली नहीं कर सकेगा।  सुबह माल खाली करेगा। तो  वह सामान एक सीमित समय सीमा में छोटे वाहनों से ग्राहक के पास पहुंचना संभव नहीं हो सकेगा।

सुबह माल खाली करने के बाद भारी माल वाहक शहर के बाहर कैसे जाएगा। शहर में खड़ा होने से यातायात पुलिस, नगर निगम, नियमानुसार जुर्माना वसूलने का काम करेगा। माल खाली करने वाले श्रमिकों को एक निश्चित समय सीमा में काम करना संभव नहीं होगा। राज्य की राजधानी होने के कारण सभी कंपनी के गोदाम रांची में हैं। अन्य प्रदेशों से रांची में अधिकांश माल आता है और पुनः राज्य के विभिन्न स्थानों को भेजा जाता है।

राज्य में दैनिक उपयोगी सामान के माल परिवहन की व्यवस्था बाधित होने से बाजार में दैनिक उपयोगी सामान की कमी हो जाएगी। रांची शहर में मालवाहक आटो, मिनी ट्रक, मजदूरों के समक्ष परिवार का भरण पोषण मुश्किल हो जाएगा। लघुभार वाहकों के लिए सुबह 9 से 11 बजे तक, शाम में 5 बजे से 7 बजे तक परिचालन प्रतिबंधित था। वर्तमान में 8 बजे के बाद उन्हें काम ही नहीं मिलेगा।

प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से कई हजार व्यक्तियों के समक्ष रोजी रोटी की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। साथ ही राजस्व भी घटेगा। वर्तमान कोरोना काल में सभी प्रकार के माल वाहकों को दिन के समय में परिचालन प्रतिबंध से मुक्त रखा जाए। लघुभार वाहकों को दिन के समय सुबह से ले कर रात्रि 8 बजे तक परिचालन की अनुमति दी जाए ।

स्थायी रूप से लघुभार वाहनों हेतु दिन में 9 बजे से 11 बजे तक एवं शाम में 5 बजे से 7 बजे तक का परिचालन प्रतिबंध मुक्त किया। रात्रि में ट्रांसपोर्ट कंपनी में माल खाली करने की व्यवस्था नियम कानून का पालन करते हुए जारी रखने का अनुरोध किया गया। दिन के किसी समय सुविधानुसार शहर के अंदर सामान खाली कर खड़े भारी व्यवसायिक वाहनों  शहर के बाहर जाने देने की व्यवस्था की जाये। पुलिस अधीक्षक (यातायात) ने प्रतिनिधिमंडल की समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुनते हुए, आश्वासन दिया कि सभी समस्याओं पर उचित समाधान का रास्ता निकालने का प्रयास किया जाएगा।

प्रतिनिधिमंडल ने पुलिस अधीक्षक (यातायात)  से संपन्न सकारात्मक वार्ता पर संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि अगले सप्ताह विभिन्न व्यवसायिक संगठन के प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित की जाएगी। इसमें संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों को आमंत्रित कर  शहर की यातायात व्यवस्था एवं व्यवसायी वर्ग समस्याओं पर चर्चा कर उचित समाधान का प्रयास किया जाएगा। प्रतिनिधिमंडल में पवन शर्मा, एसबी सिंह, सजंय जैन, सुनील सिंह चौहान शामिल थे।

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