रांची व्यवहार न्यायालय का एक चौथाई कोर्ट चलेगा फिजिकल, न्यायायुक्त ने जारी किए निर्देश

जासं रांची हाई कोर्ट के निर्देश के बाद शुक्रवार को न्यायायुक्त नवनीत कुमार ने फिजिकल कोर्ट चलाने की अनुमति दी है।

By JagranEdited By: Publish:Sat, 16 Jan 2021 05:19 AM (IST) Updated:Sat, 16 Jan 2021 05:19 AM (IST)
रांची व्यवहार न्यायालय का एक चौथाई कोर्ट चलेगा फिजिकल, न्यायायुक्त ने जारी किए निर्देश
रांची व्यवहार न्यायालय का एक चौथाई कोर्ट चलेगा फिजिकल, न्यायायुक्त ने जारी किए निर्देश

जासं, रांची : हाई कोर्ट के निर्देश के बाद शुक्रवार को न्यायायुक्त नवनीत कुमार ने फिजिकल कोर्ट को लेकर न्यायिक अधिकारियों व बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। तय हुआ कि 21 जनवरी से व्यवहार न्यायालय का एक चौथाई कोर्ट फिजिकल चलेगा। वहीं, तीन चौथाई कोर्ट पूर्व की तरह वर्चुअल चलेगा। न्यायिक पदाधिकारियों के लिए रोस्टर जारी किए गए हैं।

ये दिए गए निर्देश

प्रतिदिन 10 कोर्ट फिजिकल चलेंगे।

नए मामलों को ड्रॉप बॉक्स या फिर ई सेवा के द्वारा दाखिल किया जाना जारी रहेगा।

ड्रॉप बॉक्स में नये मामले दाखिल करने का समय बढ़ाया गया है।

अब अधिवक्ता 11 बजे से तीन बजे तक मामले ड्रॉप बॉक्स में डाल सकते हैं।

फिजिकल कोर्ट में एक समय में दो अधिवक्ता व एक मंशी को छोड़कर किसी को भी प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।

समय-समय पर कोर्ट परिसर को सैनिटाइज किया जाएगा।

कोर्ट आने वाले अधिवक्ताओं को हाई कोर्ट द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन करना होगा। फिजिकल में हो सकेगी बहस, गवाही के लिए करना होगा इंतजार

फिजिकल सुनवाई के दौरान अदालतों में क्रिमिनल अपील और सिविल अपील के मामलों में अंतिम बहस की जा सकेगी। हालांकि, केस में गवाही अभी नहीं होगी।

इनपर भी होगी सुनवाई

फैमिली कोर्ट के वाद

क्रिमिनल अपील का एडमिशन

रिवीजन याचिका का एडमिशन और बहस

जांच प्रक्रिया में गवाहों का बयान

कमिश्नर की नियुक्ति

सिविल और क्रिमिनल मामलों में एडिएशन

अभियुक्त का बयान दर्ज

अभियुक्त का आरोप गठन

साक्ष्य विहीन मामलों में बहस

अग्रिम जमानत याचिका

विविध क्रिमिनल याचिका

कमिटमेंट, वाद बिदु का गठन

शिकायत वाद का एडमिशन आदि हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ने रोस्टर तैयार करने का दिया था निर्देश

बता दें कि 14 जनवरी को हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ने फिजिकल कोर्ट को लेकर जिलों के जजों को दिशा निर्देश जारी किया था। कोरोना के सक्रिय मामले की संख्या के आधार पर सुनवाई को तीन चरणों में बांटा गया है।

फेज वन

ऐसे जिले जहां कोविड-19 से संक्रमित मरीजों की संख्या 150 या इससे ज्यादा हो वहां एक चौथाई अदालत ही लगेगी।

फेज 2

ऐसे जिला या न्याय मंडल जहां मरीजों की संख्या 50 से 150 है तब दो तिहाई अदालतें ही फिजिकल तरीके से मामलों की सुनवाई करेंगी।

फेज 3

ऐसे जिला या न्याय मंडल जहां कोविड-19 के मरीज की संख्या 50 या उससे कम है तो वहां कुल अदालतों में से आधी अदालत फिजिकल तरीके से मामलों की सुनवाई करेंगे। बता दें कि रांची में अभी भी संक्रमितों की संख्या कम नहीं हुई है।

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