सीएम के मानहानि मामले में सांसद निशिकांत दुबे, ट्वीटर और फेसबुक को पक्ष रखने के लिए कोर्ट ने दिया 26 सितंबर का समय

आपत्तिजनक टिप्पणी करने के खिलाफ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर की है। इससे पहले पिछली सुनवाई में कोर्ट ने तीनों प्रतिवादियो को नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने के लिए आज की तारीख निर्धारित की थी।

By Vikram GiriEdited By: Publish:Tue, 22 Sep 2020 06:09 PM (IST) Updated:Tue, 22 Sep 2020 06:16 PM (IST)
सीएम के मानहानि मामले में सांसद निशिकांत दुबे, ट्वीटर और फेसबुक को पक्ष रखने के लिए कोर्ट ने दिया 26 सितंबर का समय
गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे की फाइट फोटो। जागरण।

रांची (राज्य ब्यूरो) । मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में कोर्ट ने गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे को पक्ष रखने का समय दिया है। इस दौरान फेसबुक और ट्वीटर को भी अधिवक्ता के माध्यम से 26 सितंबर तक पक्ष रखने का आदेश दिया गया है। इस मामले की सुनवाई सब जज वन वैशाली श्रीवास्तव की अदालत में हो रही है। ज्ञात हो कि गोड्डा सांसद ने सोशल मीडिया पर हेमंत सोरेन के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। जिसके बाद सीएम हेमंत सोरेन ने सांसद के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था।

निशिकांत दुबे ट्विटर और फेसबुक तीनो प्रतिवादियों को अपना पक्ष रखने के लिए कोर्ट ने 26 सितंबर का समय दिया है। इससे पहले पिछली सुनवाई में कोर्ट ने तीनों प्रतिवादियो को नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने के लिए आज की तारीख निर्धारित की थी। लेकिन तीनों प्रतिवादी अपना पक्ष रखने के लिए कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए।

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