रेलवे ने खाली करा दिया कोयला लदा रैक

जिला खनन अधिकारी द्वारा जारी सिंगल रैक चालान (फार्म-डी) उपलब्ध नहीं करा पाने के डैमरेज चार्ज लगाया है।

By JagranEdited By: Publish:Sat, 23 Oct 2021 06:00 AM (IST) Updated:Sat, 23 Oct 2021 06:00 AM (IST)
रेलवे ने खाली करा दिया कोयला लदा रैक
रेलवे ने खाली करा दिया कोयला लदा रैक

संसू, खलारी: जिला खनन अधिकारी द्वारा जारी सिंगल रैक चालान (फार्म-डी) उपलब्ध नहीं करा पाने के कारण रेल से कोयला ढुलाई करने वाली एक एजेंसी को लगभग दस लाख रुपया डैमरेज चार्ज देना होगा। मामला खलारी सीमेंट लिमिटेड के केएसएनटी ब्राउन फिल्ड पीएफटी साइडिंग का है। कॉनसाइनर मे. वीके कोल ट्रेडर की माग पर रेलवे द्वारा 59 बॉक्स का एक रैक खलारी सीमेंट लिमिटेड के केएसएनएटी साइडिंग में विगत 14 अक्टूबर को प्लेस किया गया था। रैक में कोयला लादे जाने के बाद रेलवे द्वारा खनन विभाग से संबंधित सिंगल रैक चालान की माग की गई। परंतु कॉनसाइनर उपलब्ध नहीं करा सका। पाच दिन इंतजार के बाद भी जब माइनिंग डिपार्टमेंट का फार्म'डी' नहीं मिल सका तब रेल प्रबंधन ने कोयला ढुलाई से इनकार कर दिया और रैक के सभी 59 बक्से से कोयला खाली करा कर रैक वापस लौटा लिया। करीब 84 घटे तक रैक खड़ा रखने का विलंब शुल्क सहित इंजन परिचालन का हर्जाना जोड़ते हुए रेलवे लगभग 10 लाख रुपये का डैमरेज चार्ज एजेंसी से वसूलेगा। डीसीएम श्रीराम लिमिटेड को भेजा जा रहा था कोयला

मे. वीके कोल ट्रेडर द्वारा खलारी सीमेंट फैक्ट्री के साइडिंग से में. डीसीएम श्रीराम लिमिटेड, कोटा (राजस्थान) को कोयला भेजा जा रहा था। मे. वीके कोल ट्रेडर ने सीसीएल के सेल ऑर्डर संख्या 21010181 दिनाक 13.07.2021 के द्वारा आम्रपाली परियोजना से 10 हजार टन कोयला ई-ऑक्सन से खरीदा। इसकी वैधता 31.12.2021 तक है। आम्रपाली से ट्रक द्वारा कोयला खलारी सीमेंट फैक्ट्री परिसर स्थित केएसएनटी साइडिंग में लाया जाने लगा। करीब चार हजार टन कोयला लाने के बाद रेलवे से रैक की माग गई। निदेशक, रेल परिचालन कोलकता द्वारा रैक भेजने की अनुमति दे दी गई। इसी आलोक में साइडिंग में रैक प्लेस कर कोयला लादा गया। क्या है सिंगल रैक चालान

करीब डेढ़ महीने पूर्व राज्य के खनन विभाग ने रेल द्वारा खनिज ढुलाई करने के लिए जिला खान पदाधिकारी से 'सिंगल रैक चालान' लेने कहा। इसके लिए रेलवे को पत्र भेजकर अगाह किया गया कि बिना सिंगल रैक चालान के कोयला सहित अन्य खनिज ढोने पर रेलवे जबाबदेह होगा। इस आदेश के बाद से रेलवे बिना सिंगल रैक चालान के कोयला ढोने को तैयार नहीं है। ऐसे तो सीसीएल की कोयला खानों से एक ट्रक कोयला भी बाहर भेजने के लिए जिला खनन अधिकारी द्वारा ऑनलाइन फार्म 'डी' लेना होता है। लेकिन रेलवे रैक के लिए यह आवश्यक नहीं था। सिंगल रैक चालान को भी फार्म 'डी' ही कहा जा रहा है। इसके लिए एजेंसी को पहले स्टोरेज लाइसेंस लेना होगा। सीसीएल परियोजनाओं से ट्रकों से ढोए गए सभी कोयले का मिलान कर ही जिला खनन अधिकारी सिंगल रैक चालान जारी करेगा। कई एजेंसिया इस नए निर्देश से अनभिज्ञ हैं। रेलकर्मियों से भी की गई पूछताछ

पाच दिनों के बाद रैक से कोयला अनलोड किए जाने के मामले को रेल अधिकारियों ने भी गंभीरता से लिया। मामले को लेकर खलारी स्टेशन के संबंधित रेलकर्मियों से रेल के वरिष्ठ अधिकारियों ने पूछताछ कर उन्हें नसीहत दी।

chat bot
आपका साथी