55 साल से अधिक उम्र वाले पुलिसकर्मियों को कोरोना संक्रमित स्थलों पर ड्यूटी से छूट

कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच पुलिसकर्मियों की सुरक्षा के उपाय भी लगातार किए जा रहे हैं। इस बीच पुलिस के वरीय अधिकारियों ने 55 वर्ष से ज्यादा उम्र वाले पुलिसकर्मियों को कोरोना संक्रमण वाले इलाके में ड्यूटी नहीं करवाने का आदेश दिया है।

By Vikram GiriEdited By: Publish:Fri, 23 Apr 2021 10:38 AM (IST) Updated:Fri, 23 Apr 2021 10:38 AM (IST)
55 साल से अधिक उम्र वाले पुलिसकर्मियों को कोरोना संक्रमित स्थलों पर ड्यूटी से छूट
55 साल से अधिक उम्र वाले पुलिसकर्मियों को कोरोना संक्रमित स्थलों पर ड्यूटी से छूट। प्रतीकात्मक तस्वीर। जागरण

रांची, जासं । कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच पुलिसकर्मियों की सुरक्षा के उपाय भी लगातार किए जा रहे हैं। पुलिस के वरीय अधिकारी पुलिसकर्मियों को कोरोना संक्रमण से बचाने के हर उपाय और दिशा निर्देश दे रहे हैं। इस बीच पुलिस के वरीय अधिकारियों ने 55 वर्ष से ज्यादा उम्र वाले पुलिसकर्मियों को कोरोना संक्रमण वाले इलाके में ड्यूटी नहीं करवाने का आदेश दिया है।

आदेश में कहा गया है कि वैसे पुलिसकर्मी जिनकी उम्र 55 वर्ष से अधिक है या गंभीर बीमारियों जैसे डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, गुर्दा लीवर जैसी बीमारियों से ग्रसित हैं, इसके अलावा गर्भवती महिलाओं को संक्रमण स्थलों की ड्यूटी से दूर रखा जाए। संक्रमण स्थलों पर ऐसे पुलिसकर्मीयों से कोई भी कार्य नहीं लिए जाएं। इसके अलावा संक्रमण से बचाव के लिए मास्क, सैनिटाइजर का नियमित उपयोग, शारीरिक दूरी का अनुपालन और संक्रमित स्थानों पर जाने से परहेज करने संबंधित निर्देश दिया गया है।

पुलिस लाइन और बैरक का नियमित सैनिटाइजेशन का निर्देश

पुलिस के वरीय अधिकारियों ने निर्देश दिया है कि पुलिस लाइन सहित अन्य सभी प्रतिष्ठानों के नियमित सैनिटाइजेशन का काम हो। इसके अलावा बैरक की स्थिति का पुलिस के वरीय अधिकारी लगातार निरीक्षण करें। दो गज की दूरी, साफ सफाई का ध्यान रखा जाए। अवकाश से लौटने वाले या बाहर से आने वाले पुलिसकर्मियों के लिए आइसोलेशन पर रहने का निर्देश दिया गया है। साथ ही अवकाश पर जाने पर किस जगह जा रहे हैं इसका पूर्ण विवरण भी अपने वरीय अधिकारियों को उपलब्ध करवाएंगे। इसके अलावा निर्देश दिया गया है कि पुलिसकर्मी व्यक्तिगत साफ-सफाई के अलावा अपनी वर्दी की भी सफाई का विशेष ध्यान रखेंगे। इन आदेशों का नियमित तौर पर अनुपालन के लिए निर्देश दिया गया है।

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