Jharkhand: पोक्सो की विशेष अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के अभियुक्त को सुनाई 20 साल की सजा

पोक्सो की विशेष अदालत ने गुरुवार को नाबालिग से दुष्कर्म के अभियुक्त बुढ़मू निवासी भीम गोरैत को 20 साल जेल की सजा सुनायी है। साथ ही 20 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं देने पर एक साल की अतिरिक्त सजा होगी।

By Vikram GiriEdited By: Publish:Fri, 22 Jan 2021 08:29 AM (IST) Updated:Fri, 22 Jan 2021 08:29 AM (IST)
Jharkhand: पोक्सो की विशेष अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के अभियुक्त को सुनाई 20 साल की सजा
पोक्सो की विशेष अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के अभियुक्त को सुनाई 20 साल की सजा। जागरण

रांची, जासं । पोक्सो की विशेष अदालत ने गुरुवार को नाबालिग से दुष्कर्म के अभियुक्त बुढ़मू निवासी भीम गोरैतको 20 साल जेल की सजा सुनायी है। साथ ही, 20 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं देने पर एक साल की अतिरिक्त सजा होगी। सजा की बिंदु पर वीडियो कांफ्रेंसिंग से सुनवाई हुई। बीते 18 जनवरी को अदालत ने अभुक्त को दोषी करार दिया था।

बता दें कि 30 अप्रैल 2018 को नाबालिग अपने घर में अकेली थी। इसी दौरान अभियुक्त ने डरा धमका कर उसके साथ दुष्कर्म किया। साथ ही, किसी को बताने पर जान मारने की भी धमकी दी। घटना के 13 दिन बाद पीड़िता ने अभियुक्त के खिलाफ बुढ़मू थाना में कांड संख्या 25 /18 के तहत प्राथमिकी दर्ज करवायी थी। अभियुक्त घटना के कुछ दिनों के बाद से ही जेल में है। मालूम हो कि केस की पैरवी विशेष लोक अभियोजक अशोक कुमार राय ने की।

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