नाबालिग से बनाया था जबरन शारीरिक संबंध, कोर्ट ने सुनाई 20 साल की सजा Ranchi News

Jharkhand News Hindi Samachar POCSO Act शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाया था। 23 जुलाई को कोर्ट ने दोषी माना था। नाबालिग ने घटना के बाद बुंडू महिला थाना में 17 जनवरी 2018 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी।

By Sujeet Kumar SumanEdited By: Publish:Thu, 29 Jul 2021 10:21 PM (IST) Updated:Thu, 29 Jul 2021 10:32 PM (IST)
नाबालिग से बनाया था जबरन शारीरिक संबंध, कोर्ट ने सुनाई 20 साल की सजा Ranchi News
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रांची, राज्य ब्यूरो। पोक्सो की विशेष अदालत ने नाबालिग लड़की को शादी का प्रलोभन देकर जबरन शारीरिक संबंध बनाने के मामले में दोषी करार अभियुक्त जयपाल कुमार मुंडा को तीन अलग-अलग धाराओं में 20-20 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। तीनों सजाएं साथ-साथ चलेगी। अदालत ने अभियुक्त पर 45 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की राशि जमा नहीं करने पर जयपाल कुमार मुंडा को अतिरिक्त दो साल जेल काटनी होगी।

अदालत ने 23 जुलाई को जयपाल को दोषी ठहराया था। इस संबंध में एपीपी अशोक कुमार राय ने बताया कि नाबालिग ने घटना के बाद बुंडू महिला थाना में 17 जनवरी 2018 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी। उसमें कहा गया था कि एक साल से उनका प्रेम प्रसंग चल रहा था। अभियुक्त जयपाल कुमार मुंडा बाइक से उसे घुमाने ले गया। वहां शादी का प्रलोभन देकर उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाया। जब वे लोग लौट रहे थे तो अभियुक्त ने बाइक का नियंत्रण खो दिया था।

ट्रक में धक्का लगने जा रहा था कि उसी समय नाबालिग बाइक से कूद गई। इसमें वह विकलांग हो गई। विकलांग होने के बाद अभियुक्त ने शादी से इन्कार कर दिया। प्राथमिकी दर्ज होने के बाद अभियुक्त को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। कुछ महीने बाद उसको जमानत मिल गई थी। दोषी करार देते हुए 23 जुलाई को उसे हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया।

सदर अस्पताल के निर्माण मामले में अगले सप्ताह सुनवाई

रांची सदर अस्पताल के भवन निर्माण और अन्य उपकरणों लगाने के मामले पर अगले सप्ताह सुनवाई होगी। अस्पताल का भवन निर्माण करा रहे संवेदक ने बताया कि भवन निर्माण समय पर पूरा करने के लिए तेजी से काम किया जा रहा है। विस्तृत रिपोर्ट पेश करने के लिए कंपनी ने अदालत से एक सप्ताह का समय मांगा है। सरकार की ओर से भी समय देने का आग्रह किया गया है।

अदालत ने दोनों का आग्रह स्वीकार करते हुए अगले सप्ताह प्रगति रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया। अदालत ने पिछली सुनवाई के दौरान सरकार और निर्माण कंपनी को समय सीमा के अंदर निर्माण कार्य पूरा करने का निर्देश दिया और रांची के उपायुक्त को हर सप्ताह प्रगति रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया था। बता दें कि इस मामले में ज्योति कुमार की ओर से दाखिल अवमानना पर सुनवाई हो रही है।

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