घर में रहकर तोड़ें कोरोना की चेन

राज्य ब्यूरो रांची झारखंड में गुरुवार से एक सप्ताह के आंशिक लॉकडाउन की शुरुआत होगी। कोरोना वायरस के तेजी से बढ़ते संक्रमण पर प्रभावी नियंत्रण के लिए राज्य सरकार ने इस सप्ताह को स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का नाम दिया है। कोशिश है कि इस दौरान लोग घरों में ही रहें और कोरोना संक्रमण की चेन को ताड़ें। अति आवश्यक कार्य हो तभी बाहर निकलें।

By JagranEdited By: Publish:Wed, 21 Apr 2021 07:40 PM (IST) Updated:Wed, 21 Apr 2021 07:40 PM (IST)
घर में रहकर तोड़ें कोरोना की चेन
घर में रहकर तोड़ें कोरोना की चेन

राज्य ब्यूरो, रांची : झारखंड में गुरुवार से एक सप्ताह के आंशिक लॉकडाउन की शुरुआत होगी। कोरोना वायरस के तेजी से बढ़ते संक्रमण पर प्रभावी नियंत्रण के लिए राज्य सरकार ने इस सप्ताह को 'स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह' का नाम दिया है। मकसद लोगों की जीविका और जीवन दोनों को बचाने का है। सबसे ज्यादा जोर स्व-नियंत्रण के उपायों को अपनाते हुए जानलेवा कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर की चेन तोड़नी है। यह संक्रमण पूर्व की अपेक्षा ज्यादा खतरनाक है और इसकी जद में तेजी से लोग आ रहे हैं। यही वजह है कि राज्य सरकार ने इसकी भयावहता का आकलन करते हुए कुछ पाबंदियां लगाई हैं।

यह आवश्यक है कि हम इस दौरान लागू किए गए निर्देशों की सख्ती से अनुपालन को न सिर्फ सुनिश्चित करें, बल्कि अन्य को भी इसके लिए प्रेरित करें। व्यापक प्रयास से ही इसपर काबू पाया जा सकता है। कोशिश इस स्तर पर हो कि इस दौरान लोग घरों में ही रहें और अति आवश्यक कार्य हो, तभी बाहर निकलें। एक स्थान पर भीड़भाड़ की मनाही है। पांच से अधिक लोग एक स्थान पर एकत्रित नहीं हो सकेंगे। शारीरिक दूरी का पालन आवश्यक है। बंदिशों के कारण तात्कालिक तौर पर कुछ परेशानी लाजिमी है, लेकिन दूरगामी हित में इसका अनुपालन जरूरी है। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के दौरान प्रशासन भी तमाम बंदिशों का अनुपालन कराने के लिए मुस्तैद रहेगी। इसमें भी सहयोग आवश्यक है।

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राज्य में बढ़ते कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ना नितांत आवश्यक है। इसलिए राज्य में 'स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह' का निर्णय लिया गया है। यह 22 अप्रैल सुबह 6 बजे से 29 अप्रैल सुबह 6 बजे तक लागू होगा। आप सभी से अपील है, कृपया नियमों का कड़ाई से पालन करें। बिना जरूरत घर से न निकलें। पूर्व की भांति इस बार भी हम एक-दूसरे का सहयोग कर शीघ्र ही कोरोना से जंग जीतेंगे।

- हेमंत सोरेन, मुख्यमंत्री, झारखंड।

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ये रहेंगे बंद :

- स्कूल-कॉलेज, मॉल, कौशल प्रशिक्षण केंद्र, कोचिग संस्थान, ट्रेनिग, प्रशिक्षण संस्थान, परीक्षाएं, मेला और प्रदर्शनी, सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, स्टेडियम, जिम, स्वीमिग पूल एवं पार्क।

- विवाह एवं अंतिम संस्कार के अलावा अन्य कोई कार्यक्रम में बैंक्वेट हॉल का इस्तेमाल।

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इन्हें खोलने पर रोक नहीं :

- दवा दुकान, गल्ला दुकान, सरकारी राशन दुकान, पेट्रोल पंप, एलपीजी एवं सीएनजी आउटलेट, फल, सब्जियों, दूध एवं पशुचारा की दुकानें, खाद्य पदार्थो के स्टोर और मिठाई दुकान। होटल में बैठकर भोजन पर पाबंदी, नेशनल हाइवे और स्टेट हाइवे पर ढाबा खुला रहेगा, सामग्रियों के परिवहन रोक नहीं, कृषि, औद्योगिक एवं खनन गतिविधियां जारी रहेंगी।

- बैंक, एटीएम और सभी आर्थिक संस्थान, राज्य सरकार के कार्यालयों से लेकर बीडीओ, सीओ और पंचायतों तक के कार्यालय।

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यात्रा में रखें ख्याल :

- हवाई एवं रेल यात्रा के लिए पहचान पत्र एवं यात्रा संबंधी डाक्यूमेंट रखना अनिवार्य।

- मास्क और फेस कवर के बगैर रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, बस, टैक्सी, ऑटो रिक्शा में प्रवेश पर रोक।

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शादी समारोह में 50 लोगों को अनुमति :

शादी समारोह में 50 लोग और अंतिम संस्कार में 30 लोगों को भाग लेने की अनुमति होगी। सभी प्रकार के धार्मिक और सामाजिक प्रदर्शनी पर रोक लगा दी गई है।

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