झारखंड के चतरा में अफीम तस्कर को 12 साल की सजा, 1.20 लाख का जुर्माना

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय सुजीत कुमार सिंह की अदालत ने शनिवार को अफीम तस्करी मामले में एक दोषी को 12 वर्ष का सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही एक लाख बीस हजार रूपया जुर्माना लगाया है।

By Vikram GiriEdited By: Publish:Sun, 25 Jul 2021 11:21 AM (IST) Updated:Sun, 25 Jul 2021 11:21 AM (IST)
झारखंड के चतरा में अफीम तस्कर को 12 साल की सजा, 1.20 लाख का जुर्माना
झारखंड के चतरा में अफीम तस्कर को 12 साल की सजा। जागरण

चतरा, जासं। जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय सुजीत कुमार सिंह की अदालत ने शनिवार को अफीम तस्करी मामले में एक दोषी को 12 वर्ष का सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही एक लाख बीस हजार रूपया जुर्माना लगाया है। जुर्माना की राशि जमा नहीं करने पर एक लाख अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी। यहां बताते चलें कि दिनांक 12.03.2018 को स्थानीय डाढ़ा रोल सड़क से पुलिस ने तीन किलो गीला अफीम के साथ तस्कर अनिल मंडोकर को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार तस्कर मध्य प्रदेश के मंदसार जिला निवासी गजानन मंडोकर का पुत्र है। इस बाबत सदर थाना में कांड संख्या 67/2018 के तहत मामला दर्ज है।

न्यायालय में इस मुकदमा में कुल नौ लोगों का साक्ष्य लिया गया। सभी साक्षियों ने घटना को सत्य बताया। अभियुक्त की ओर से अधिवक्ता सुबोध कुमार मिश्रा तथा राज्य के तरफ से लोक अभियोजक लाल बिहारी मंडल ने अपनी अपनी दलीले रखी। पक्षों के दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने अनिल मंडोकर को दोषी मानते हुए 12 वर्ष की सजा सुनाई और जुर्माना लगाया।

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