Voter ID Card: अब स्पीड पोस्ट के माध्यम से घर पहुंचेगा मतदाता पहचान पत्र

Voter ID Card Jharkhand News झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी तथा पोस्टमास्टर जनरल ने एमओयू पर हस्ताक्षर किया है। अब से बननेवाले सारे मतदाता पहचान पत्र मतदाताओं को उनके पते पर स्पीड पोस्ट के माध्यम से उपलब्ध कराए जाएंगे।

By Sujeet Kumar SumanEdited By: Publish:Mon, 27 Sep 2021 07:26 PM (IST) Updated:Mon, 27 Sep 2021 07:32 PM (IST)
Voter ID Card: अब स्पीड पोस्ट के माध्यम से घर पहुंचेगा मतदाता पहचान पत्र
Voter ID Card, Jharkhand News झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी तथा पोस्टमास्टर जनरल ने एमओयू पर हस्ताक्षर किया है।

रांची, राज्य ब्यूरो। मतदाता पहचान पत्र पाना अब और भी आसान हो गया है। भारत निर्वाचन आयोग ने इस दिशा में सकारात्मक पहल की है। अब राज्य के मतदाताओं को स्पीड पोस्ट के माध्यम से फोटोयुक्त मतदाता पहचान पत्र उनके घर तक पहुंचाए जाएंगे। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश के आलोक में सोमवार को झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार एवं राज्य के पोस्ट मास्टर जनरल संजीव रंजन ने एमओयू पर हस्ताक्षर किया।

इसके अनुसार, अब से बनने वाले सारे मतदाता पहचान पत्र मतदाताओं को उनके पते पर स्पीड पोस्ट के माध्यम से उपलब्ध कराए जाएंगे। यह एमओयू अगले पांच सालों के लिए प्रभावी होगा। समय के अनुसार, इसमें बदलाव और विस्तार किया जाएगा। इस मौके पर डायरेक्टर पोस्ट सत्यकाम, एसएसपी पोस्ट केएन तिवारी, सहायक निदेशक  एसएन सिंह आदि उपस्थित थे।

10 प्रस्तावों पर शिक्षा स्थापना समिति ने किया विचार-विमर्श

रांची उपायुक्त छवि रंजन की अध्यक्षता में जिला शिक्षा स्थापना समिति की बैठक की गई। बैठक के दौरान शिक्षकों के प्रतिनियोजन, सेवा संपुष्टि आदि से संबंधित 10 प्रस्ताव समिति के समक्ष प्रस्तुत किए गए। समिति ने विचार विमर्श के बाद 10 में से आठ मामलों पर निर्णय लिया। दो मामलों पर संशोधन के साथ अगली बैठक में उपस्थापित करने का निर्देश उपायुक्त ने दिया। समाहरणालय स्थित उपायुक्त सभागार में आयोजित बैठक में उपविकास आयुक्त विशाल सागर, जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला शिक्षा अधीक्षक एवं जिला कल्याण पदाधिकारी उपस्थित थे।

आरपीएफ ने चलाया जागरूकता अभियान

रांची रेल मंडल के सुरक्षा और संरक्षा विभाग की ओर से रेलवे क्रासिंग नंबर एचबी-24 गोविंदपुर रोड में नागरिक सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बताया गया कि मानव रहित रेल फाटक पार करते समय लोग अपनी ही लापरवाही से जान गवां बैठते हैं। क्रासिंग पर सावधानी से पार करने को लेकर जागरूक किया गया। उपेक्षापूर्वक रूप से रेल क्रासिंग पार करने, रेल सेवकों के निर्देशों की अवहेलना पर रेल अधिनियम के अंतर्गत दंड का प्रविधान है। सिविल डिफेंस के जवानों द्वारा रेल क्रासिंग पर एकत्रित नागरिकों को पंपलेट बांट कर जागरूक किया गया।

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